नई दिल्ली। अपने मेहनत की कमाई से सबको ही प्यार होता है। पैसा कमाने के लिए लोगों को दिन – रात एक करनी पड़ती है। हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित जगह पर रहे। ऐसे में बैंक एक ऐसी जगह है, जहां आपके पैसे को बिना आपकी मर्जी के टच भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही आपको उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। इस तरह आपकी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। जब हम अपना नया अकाउंट खुलवाते है, तो उस दौरान ग्राहकों से उनकी सभी निजी जानकारी ली जाती हैं और एक फॉर्म फइलल करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आपको बैंक द्वारा पूछे गए सभी डिटेल को अच्छे से पढ़कर भरना होता है।
फॉर्म फिल करते समय ग्राहकों से नॉमिनी के बारे में भी जानकारी ली जाती है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि यदि रोड एक्सीडेंट या फिर किसी गंभीर बीमारी में आपकी मृत्यु हो जाती है, तो खाते में रखे पैसे का क्या होता है। उस पैसे को कैसे और कौन निकाल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म भरते समय आपने जिस भी घर के सदस्य को नॉमिनी (Nominee) बनाया था, उसे सारे पैसे दे दिए जाते हैं।
नॉमिनी को मिलेगा पूरा पैसा
यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा किया गया पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। खाते का डेथ क्लेम करने के लिए नॉमिनी को अकाउंट ग्राहक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना आईडी प्रूफ दिखाना होता है। अच्छे से चेक करने के बाद ही जमा सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। खाताधारक के जीवित रहते हुए नॉमिनी खाते से एक भी रुपये नहीं निकाल सकता है।
नॉमिनी न होने पर किसे मिलता है पैसा?
अगर खाताधारक ने फॉर्म फिल करते समय नॉमिनी का नाम भरना भूल गया तो, ऐसी परिस्थिति में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने हो जाने के बाद उसके कानूनी वारिस खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें पति, पत्नी और बच्चे का नाम शामिल होता है। अकाउंट होल्डर के खाते से पैसा निकालने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सबसे पहले बैंक में जमा करवाना पड़ता है। बैंक खाते में जमा पैसे कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जायेगा। हालांकि, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है।