नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामला जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में था। जहां जैन की ओर से पेश हुए AM सिंघवी ने कहा कि 3 अस्पतालों ने जैन की सर्जरी की सलाह दी है।
सिंघवी ने आगे कहा कि उन्हें जैन की मेडिकल रिपोर्ट का एक सेट 8 जुलाई को ही मिला ई डी के असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल राजू ने रिपोर्टर पर संदेश जताया। जिसके बाद जस्टिस बोपन्ना ने सिंघवी से सभी 3 हॉस्पिटल की रिपोर्ट उन्हें भी देने का आदेश दिया।
इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था। जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। ना ही दिल्ली के बाहर जाएंगे जो भी इलाज करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें।
गौरतलब है कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। यहां से उन्होंने 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। 25 मई की सुबह आप नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसल कर गिर पड़े थे उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर में उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में शिफ्ट कर इमरजेंसी सपोर्ट पर रखा गया था।
एक हफ्ते में या तीसरा मौका था जब सत्येंद्र जैन हॉस्पिटल पहुंचे थे इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफेद रण अस्पताल में ले जाया गया था। जहां उन्हें रीड की हड्डी में परेशानी आई थी 30 मई को भी वह किसी परेशानी के चलते दीनदयाल अस्पताल गए थे।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई FIR के आधार पर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी सत्येंद्र जैन में 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल अचल संपत्ति खरीदी थी। जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन अजीत प्रसाद जैन सुनील कुमार जैन वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।