Rbi News: रिजर्व बैंक ने देश के करोड़ों क्रेडिट कार्डधारकों को शानदार तोहफा दिया है। अब क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता कार्ड खरीदते समय अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुन सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने पहले भी इस बारे में जानकारी दी थी. अब रिजर्व बैंक ने आज बुधवार को निर्देश जारी किये हैं.
आरबीआई ने यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जारी किया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि कार्ड जारी करने वाले बैंक अब ग्राहकों पर अपनी इच्छानुसार क्रेडिट कार्ड नेटवर्क नहीं थोप सकते हैं। उन्हें क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नेटवर्क चुनने का विकल्प देना होगा। रिजर्व बैंक के इस निर्देश से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के साथ-साथ घरेलू कार्ड नेटवर्क RuPay को भी फायदा होने वाला है।
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इसी वजह से रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया
अब तक ऐसा होता था कि क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए जाते थे। ग्राहकों के पास यह निर्णय लेने का विकल्प या अधिकार नहीं था कि क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या होगा।
रिजर्व बैंक ने निर्देश में इसका भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता यानी बैंक आपस में समझौता कर ग्राहकों के विकल्प सीमित कर रहे हैं. इसी वजह से रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करना पड़ा.