नई दिल्ली- उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट और बवाल करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है साथ ही 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2 साल की सजा मिलने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है।
गौरतलब है गौरतलब है कि 6 नवंबर 2011 में टॉरेंट पावर लिमिटेड के साकेत मॉल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निर्धारण कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुस गए। और उनके साथ जबरन मारपीट की इसके चलते उन्हें काफी चोटें आई थी।
इसके बाद टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधि लाल हरि पर्वत थाने में तहरीर दी थी। वादी की तहरीर के आधार पर सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था इसी मामले में थाना हरिपर्वत पुलिस ने सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल करते हुए कोर्ट में पेश किया था। वही अब इस मामले में आज फैसला सुनाया गया।
बता देगी की भाजपा सांसद की सदस्यता जा सकती वजह यह है कि 2 साल की सजा सुनाई गई है। और 50000 रुपाए का जुर्माना भी लगाया गया 2 साल की सजा मिलने के बाद अब कठेरिया की संसद सदस्यता जाने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिरकार क्या कुछ होता है। यह देखने वाली बात होगी फिलहाल हर एक खबर पर नजर बनी हुई है।