नई दिल्लीः अगर आप पैन कार्डधारक हैं तो फिर कुछ जरूरी नियमों को अवश्य जान लें, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसे इग्नोर करना आपके लिए घाटे का सौदा होगा, जिससे आपकी मुसीबतें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है।
आपने यह काम नहीं कराया तो दौड़कर करा लें, क्योंकि इसके लिए सरकार ने आखिरी तारीख तय कर दी है। आखिरी तारीख के बाद आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप जल्द यह काम करा लें, नहीं तो फिर सभी जरूरी काम बीच में लटक जाएंगे।
नजरअंदाज करने पर भरना होगा जुर्माना
आयकर विभाग ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 30 जून 2023 आखिरी तारीख तय कर दी है, जिसके बाद बाद आपको नुकसान उठाना होगा। अगर आपने तय तारीख तक यह का काम नहीं कराया तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना के तौर पर देने होंगे। इतना ही नहीं 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
आप पैन कार्ड की सहायता से फिर कोई काम नहीं करवा सकेंगे। सरकार ने पांचवीं बार पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख में बढ़ोतरी की है। लिंक कराने के लिए आपको अब पैनल्टी के तौर पर 1,000 रुपये भी जमा नहीं करने होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे।
पैन कार्ड का करें सरेंडर
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कानूनी शिकंजा कसना तय है। सरकारी नियमों के अनुसार दो पैन कार्ड का यूज करना गैरकानूनी माना गया है। इसलिए आप जल्द ही एक का सरेंडर करा दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कानूनी की अवहेलना में 6 महीने की जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए आप जल्द जन सुविधा केंद्र पहुंचे और यह काम कराएं।