नई दिल्ली- दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय ईडी के केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी उन्हें राज्य सरकार की आपदा शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
बता दे कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार बिल्कुल नहीं है सिसोदिया के अलावा हाईकोर्ट ने व्यवसाई अभिषेक,बोईन पल्ली, बोइन बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी साथ में ही खारिज कर दी गई। जो कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी है।
सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में ही हाई कोर्ट 30 मई को भी उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इंकार कर चुका है और ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के 20 सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द करना पड़ा था।
बता दे की जब सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने जमकर हमला बोला था। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि जो सरकार के डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार में लिप्त उस राज्य का विकास कैसे हो सकता है उस जगह का विकास कैसे हो सकता है।