ITR Filing 2026 – आयकर विभाग ने जारी किए सभी फॉर्म, जानें कौन सा है आपके काम का और कैसे करें फाइल

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2026-27) के लिए ITR-1 से ITR-7 तक के सभी ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी हैं । इस बार बिना लेट फीस के आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है । आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा रिटर्न अमान्य माना जाएगा । वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 (सहज) का उपयोग कर सकते हैं, जबकि व्यवसाय या पेशे से आय वालों को ITR-3 या ITR-4 (सुगम) चुनना होगा ।