Income Tax Return: CBDT की नई सुविधा, अब AIS में देखें विदेशी संपत्ति और आय की पूरी जानकारी, ITR भरते समय न करें ये गलती

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब वे अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं । भारत को 100 से अधिक देशों से ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (AEOI) के तहत यह वित्तीय डेटा मिलता है । फिलहाल AIS में 2022, 2023 और 2024 की जानकारी उपलब्ध है, जबकि 2025 का डेटा सितंबर-अक्टूबर 2026 में आएगा । टैक्सपेयर्स को ITR में शेड्यूल FA और शेड्यूल FSI में सभी विदेशी संपत्तियों और आय की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है, भले ही वह AIS में दिखे या नहीं । गैर-अनुपालन पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है ।