Traffic police: हरियाणा में हाईवे पर ट्रकों और भारी वाहनों का गलत तरीके से चलना बड़ी समस्या बन गई है। नियमों के अनुसार इन वाहनों को बाईं ओर आखिरी लेन में चलना चाहिए, लेकिन अधिकांश चालक बीच वाली या दाईं लेन में वाहन चलाते हैं। इससे पीछे आने वाले वाहनों को ओवरटेक करने में दिक्कत और खतरा रहता है।

अब तक 11 हजार से अधिक चालान

जनवरी से मार्च 2025 के बीच ही 11,060 वाहन चालकों का चालान किया गया और करीब ₹82 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके बावजूद वाहन चालकों की लापरवाही जारी है। 2024 में भी 60 हजार से अधिक चालान किए गए।

रात में जब रोशनी कम होती है तो यह समस्या और बढ़ जाती है। दिल्ली-जयपुर हाईवे जैसे मार्गों पर इस कारण कई हादसे हो चुके हैं।

सड़क हादसों में कई जानें गईं

इस साल अब तक सड़क हादसों में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 250 से अधिक सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश हाईवे पर ही हुए हैं।

पुलिस का अभियान जारी

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लगातार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और यातायात सुचारू हो सके।

आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। हरियाणा समेत पूरे देश में हाईवे पर ट्रकों और भारी वाहनों का गलत लेन में चलना न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण भी बन चुका है।

हाईवे पर ट्रकों का गलत लेन में चलना।

हरियाणा में हाईवे पर ट्रक और भारी वाहन चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी करना आम होता जा रहा है।

क्या है नियम?

  • ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर जैसे भारी वाहनों को हमेशा बाईं ओर (लेफ्ट मोस्ट लेन) में चलना चाहिए।
  • बीच या दाईं लेन केवल ओवरटेक या तेज गति वाले वाहनों के लिए होती है।

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My Name is Sanjay Mehrolliya, I have 4 years Experience in Journalism, I Am From Haryana, I Work on Job A Education desk At timeSbull.com

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