ITR Mistakes. देश में आईटीआर 2025 भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिससे लोग अपने-अपने कैटेगरी के मुताबिक आईटीआर फॉर्म चुनकर टैक्स से रिटर्न भर रहे हैं। हालांकि अगर आप आईटीआर 2025 में इन गलतियों को करते हैं। जिससे गलत इनकम दर्शाना, आय का स्रोत नहीं बताना तो विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। बल्कि जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है और यह जुर्माना 200% तक हो सकता है।
अगर आप आयकर के दायर में आते है, जिससे आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न करने वाले लोगों को लिए जरूरी नियम बताएं। जिसे पालन नहीं करने पर आप पर कार्यवाही हो सकती है। जिससे ITR में इनकम छुपाना, गलत छूट का दावा करना, गलत जानकारी देकर ITR भरना यह सब 270A के तहत आता है।
जिसमें अगर जाने अनजाने में गलती हुई तो आपको टैक्स का 50% जुर्माना पड़ सकता है। हालांकि अगर कोई जानबूझकर यह गलती टैक्स करने की तो टैक्स का 200 परसेंट तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऐसे पड़ेगा 200 परसेंट जुर्माना
आयकर दाता पर 200 परसेंट जुर्माना लगा सकता है, जिससे आयकर विभाग में ऐसे कई नियम बताएं जिसके अनुसार अगर जानकारी छुपाते हैं तो आपको 200 परसेंट जुर्माना हो सकता है। जिसमें फर्जी रेंट रसीद दिखाना, धारा 80C या 10 के तहत नहीं सबूत होने पर के डिडक्शन का दावा करना। बहीखातों में झूठी एंट्री कराना या असली तथ्यों को दबाना। अगर क्रिप्टो, फ्रीलांसिंग, गिग इकॉनॉमी या विदेशी आय कमाई करता है, जिसे छुपाना में पकड़े जानें पर 200 परसेंट जुर्माना लग सकता है।
बता दें कि यह सब धारा 271AAD के तहत आता है, विभाग के द्धारा असेसमेंट में अगर कोई गलत या छूटी हुई एंट्री सामने आती है, तो यह बड़ा भारी पड़ सकता है।
ऐसे रखें सावधानी
तो वही इन गलतियों से आप इस तरीके से बच सकते हैं, जिससे आयकर रिटर्न करते समय सभी स्रोतों से आय जो है इसे ही दर्ज करें। जिससे असेसमेंट होने पर आप की गलती ना आए। तो वही जिस तरह के कमाई रखते हैं, तो अपने लिए उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें।
जिससे सभी जानकारी दर्ज हो जाए। अगर कोई छूट का दावा करना चाहते हैं, तो डिडक्शन और छूट का उचित दस्तावेज आप के पास होना चाहिए। हालांकि अगर कोई गलती पकड़ में आ जाए को परेशान ना हो आप रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।