नई दिल्ली: अगर आप कपल हैं और नियमित आय के लिए किसी अच्छी योजना की तलाश में हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) मंथली इनकम स्कीम पर विचार कर सकते हैं। इस योजना में एक बार निवेश करके आप नियमित आय का फायदा उठा सकते हैं, जिस पर सालाना 7.4 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर दी जाती है। इस योजना में संयुक्त खाता खोलकर जोड़े सालाना 1.11 लाख रुपये और एकल खाते के ज़रिए 66,660 रुपये कमा सकते हैं। इसमें खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश करना ज़रूरी है। इसके बाद आप 1,000 रुपये के गुणकों में जमा कर सकते हैं। संयुक्त खाते में अधिकतम 15 लाख रुपये और एकल खाते में 9 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।

9 लाख रुपये निवेश कर सकते

संयुक्त खाते के तहत अगर आप इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको 7.4 प्रतिशत सालाना की दर से हर महीने 9,250 रुपये का ब्याज मिलेगा। वहीं इस तरह से आप सालाना 1.10 लाख रुपये कमा सकते हैं। सिंगल अकाउंट की स्थिति में आप इस योजना में अधिकतम 9 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। इस पर आपको 7.4 प्रतिशत सालाना की दर के हिसाब से हर महीने 5,550 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह आप ब्याज के रूप में हर साल 66,660 रुपये आपको प्राप्त हो सकता है. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपके पैसे की सुरक्षा की 100 प्रतिशत गारंटी है, क्योंकि यह सरकार समर्थित है। इस छोटी बचत योजना में गारंटीड रिटर्न मिलता है।

मुफ्त में ट्रांसफर किया जा सकता

खास बात यह है कि संयुक्त खाते में हर खाताधारक का निवेश में बराबर हिस्सा होता है। इस योजना की परिपक्वता अवधि पांच साल है, लेकिन इसके बाद भी इसे नई ब्याज दर के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में मुफ्त में ट्रांसफर किया जा सकता है। निवेशक हर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के लिए कई खाते खोल सकते हैं। इसमें कोई टीडीएस नहीं लगता, लेकिन मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है।

इस स्कीम के तहत आप डिपॉजिट के पहले साल के भीतर रकम नहीं निकाल सकते। अगर अकाउंट एक से तीन साल के बीच बंद किया जाता है तो मूलधन का दो फीसदी पेनाल्टी देना होगा। अगर आप तीन से पांच साल के बीच अपना अकाउंट बंद करते हैं तो मूलधन का एक फीसदी पेनाल्टी देना होगा। बाकी बची रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें: E-Pay Tax: टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! पोर्टल पर आयकर विभाग ने शुरू की ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा