ITR Filing 2025 पर खास जानकारी, सिर्फ इन बैंकों से ही होगा टैक्स पेमेंट, देखें पूरी लिस्ट

देश में आयकर दाता बढ़ते जा रहे हैं। और इस साल आइटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट अब बढ़कर 15 सितंबर तक हो गई है। जिससे टैक्सपेयर बड़े आराम से ITR Filing का काम कर सकते हैं। हालांकि आईटीआर भरने में लोगों को कई तरह की परेशानी आती हैं। जिसमें से ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्स पेमेंट भी समस्या है। जिससे अब यहां पर टैक्स पेमेंट के लिए बैंकों की लिस्ट अपडेट हो गई है। लोग अपने बैंक खाते से पेमेंट कर सकते हैं।

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टैक्स विभाग ने ITR Filing की लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर तक कर दी है। जिससे लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो वही Income Tax ने आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए है। जिससे टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का उपयोग करके अपना कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि आईटीआर-2 और आईटीआर-3 सहित अन्य आयकर फॉर्मों की एक्सेल जारी नहीं की गई हैं।

सिर्फ इन बैंकों से ही होगा टैक्स पेमेंट

टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर दाताओं को सुविधा बढ़ाते हुए e-Filing पोर्टल पर कई बैंकों को शामिल कर दिया है। जिसमें आपको 31 बैंक मिल रहे हैं। टैक्स डिपार्टमेंट नई बैंकों को जोड़ या फिर माइग्रेट कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर टैक्स पेमेंट बढ़ाना चाहता है।

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इस कढ़ी में इनकम टैक्स विभाग ने नई बैकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे बैंकों की नई लिस्ट में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक शामिल हैं।

हालांकि यहां पर बैंकों के लिस्ट में पहले की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,  आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक से लेकर तमाम बैंक इस लिस्ट में शामिल कर दिया है।

Authorized Banks नहीं होने पर करें ये काम

ध्यान देने वाली बात तो यह है, कि इस लिस्ट में अगर Authorized Banks की लिस्ट में नहीं है, तो आप टैक्स पेमेंट के लिए NEFT/RTGS या Payment Gateway से अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। अगर आप अपने टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग के वेबसाइट पर जाकर क्विक लिंक के सेक्शन में जाकर प्री लॉग इन या पोस्ट लॉग इन माध्यमों का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा सकता है।
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