ITR Date: ITR Date: आ गई इनकम टैक्स भरने की डेट! अगर पहली बार भर रहें है ITR तो ये बात रखें ध्यान

ITR Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और यह बहुत नजदीक है। अगर आप […]

Can the tax regime be changed while filing ITR_ Know the whole thing here

ITR Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और यह बहुत नजदीक है। अगर आप डेडलाइन तक ITR दाखिल नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द ITR दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप पहली बार खुद अपना ITR दाखिल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

नहीं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस

नहीं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। हर डिटेल को बारीकी से चेक करें ITR भरते समय छोटी-छोटी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। आपकी सभी निजी जानकारी सही होनी चाहिए। जैसे कि पैन, आधार और बैंक अकाउंट डिटेल। अगर इसमें कोई गलती हुई तो आपका ITR रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। यहां तक कि आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भी मिल सकता है।

कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है?

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की जरूरत होती है। फॉर्म 26AS में TCS (स्रोत पर एकत्रित कर) के साथ ब्याज, वेतन, लाभांश पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) कटौती से संबंधित सभी जानकारी होती है। वहीं, वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में आयकर अधिनियम 1961 के तहत आवश्यक सभी विवरण होते हैं। इसमें करदाताओं के बारे में दो भागों में जानकारी होती है।

पहले में करदाता का व्यक्तिगत विवरण

पहले में करदाता का व्यक्तिगत विवरण होता है, जैसे आधार, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। वहीं, दूसरे में टैक्स से संबंधित तकनीकी जानकारी होती है। फॉर्म 16/16A के बिना नहीं होगा काम फॉर्म 16 उन लोगों के लिए है जिनकी आय का स्रोत केवल वेतन है। वहीं, फॉर्म 16A बताता है कि वेतन के अलावा अन्य आय स्रोतों से टीडीएस काटा गया।

जैसे कि सावधि जमा, बीमा कमीशन, किराए की रसीदें, प्रतिभूतियों आदि पर ब्याज के रूप में अर्जित आय। जब आपको यह फॉर्म मिले तो तुरंत सभी जानकारी का मिलान करें ताकि कोई परेशानी न हो। अगर फॉर्म 16/16A में कोई गलती है तो तुरंत संबंधित कर्मचारी को इसकी जानकारी दें। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था में हैं, तो सुनिश्चित करें कि एलटीए, एचआरए और अन्य छूटों का उल्लेख सही ढंग से किया गया है।

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