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EPFO खाताधारकों के लिए खुशखबरी! नियमों में हुआ बदलाव आसानी से ट्रांसफर हो सकेगा PF खाता

EPFO Account Holders:  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। EPFO ने नौकरी बदलने पर PF खाते ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इससे 1 करोड़ 25 लाख से अधिक सदस्यों को फायदा होगा। EPFO ने नियोक्ताओं द्वारा बिना आधार सीडिंग के बल्क में UAN जेनरेट करने की सुविधा भी शुरू कर दी है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि अभी तक PF जमा के ट्रांसफर में दो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय शामिल होते थे- स्रोत कार्यालय, जहां से PF राशि ट्रांसफर की जाती थी और गंतव्य कार्यालय, जहां अंतिम रूप से राशि जमा की जाती थी, लेकिन अब EPFO ने फॉर्म 13 में बदलाव किया है। इससे गंतव्य कार्यालय में ट्रांसफर क्लेम की मंजूरी की जरूरत खत्म हो गई है। ट्रांसफर कार्यालय द्वारा ट्रांसफर क्लेम को मंजूरी मिलने के बाद पिछले खाते की राशि अपने आप गंतव्य कार्यालय में सदस्य के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

1.25 करोड़ सदस्यों को मिलेगा लाभ

मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव से पीएफ राशि के कर योग्य और गैर-कर योग्य घटकों को अलग करने की सुविधा भी मिली है। इससे कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस की सटीक गणना करने में सुविधा होगी। इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा और हर साल करीब 9000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। यह नियम जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

यूएएन को लेकर भी किए गए बदलाव

पीएफओ ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत कर्मचारियों को तुरंत आधार लिंक किए बिना बड़ी संख्या में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जेनरेट करने की सुविधा दी गई है। यह सुविधा फील्ड ऑफिस को दी गई है, ताकि पुरानी राशि जल्द से जल्द सदस्यों के खाते में जमा हो सके। धोखाधड़ी से बचने के लिए ऐसे यूएएन को शुरुआत में फ्रीज रखा जाएगा, उन्हें आधार से लिंक करने के बाद ही एक्टिवेट किया जाएगा।

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