Education News: कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए खुशखबरी दी है। सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 6 साल की उम्र वाले बच्चों को ही कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। इस आदेश के कई बच्चे इस आयु मानदंड से मेल नहीं खा पा रहे थे और कर्नाटक के बाल संरक्षण आयोग ने इस बारे में सरकार से शिकायत भी की थी, जिस पर अब सरकार ने फैसला किया है कि इस नए सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
इस सत्र में मिलेगी यह छूट
कर्नाटक सरकार ने नए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट दी है। कर्नाटक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संशोधित निर्देशों के अनुसार, अब 1 जून 2025 तक 5 वर्ष और 5 महीने पूरे करने वाले बच्चे राज्य बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र हैं। आपको बता दें कि कई अभिभावकों ने विभाग को बताया था कि उन्होंने अपने बच्चों को 5.5 वर्ष की आयु पात्रता के आधार पर नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश दिलाया था। फिर जुलाई 2022 में सरकार ने आयु सीमा को संशोधित कर 6 वर्ष कर दिया। जिसके कारण कई बच्चे नर्सरी और किंडरगार्टन में पढ़ने के बावजूद कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अयोग्य हो गए।
अगले साल हर हाल में लागू होगा
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आयु सीमा में 7 महीने तक की छूट दी है। लेकिन साथ ही 2026-27 शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 वर्ष अनिवार्य कर दी है, और यह भी कहा है कि इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा
स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस बारे में कहा था कि आयु सीमा संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा। आपको बता दें कि विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह संशोधित आयु सीमा नियम केवल कर्नाटक बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा, अन्य (सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड) बोर्ड पर नहीं।










