डोनाल्ड ट्रंप भी इन भारतीयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बढ़ सकती है टेंशन, जानें यहां बात!

Zohaib Naseem
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Even Donald Trump cannot do any harm to these Indians!
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नई दिल्ली: अमेरिकी सरकार द्वारा इमिग्रेशन पॉलिसी में सख्ती के चलते ग्रीन कार्ड (Green Cards) धारकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया था, ‘ग्रीन कार्ड आपको अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने का अधिकार नहीं देता है।’ जिसके बाद अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अमेरिका के कानूनों का पालन करने वाले भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

अमेरिका से अनुपस्थित न हो

ग्रीन कार्ड तभी रद्द किया जा सकता है, जब धारक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो या आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो। ग्रीन कार्ड तब तक स्वतः रद्द नहीं होता, जब तक धारक लंबे समय तक अमेरिका से अनुपस्थित न हो। अमेरिका में निवास बनाए रखना जरूरी है। साथ ही टैक्स फाइलिंग, बैंक अकाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को अपडेट रखना होता है। आमतौर पर छह महीने से कम की यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होती। छह महीने से एक साल की यात्रा में अमेरिका लौटने पर जांच हो सकती है। वहीं, एक साल से ज्यादा की अनुपस्थिति- फॉर्म I-131 (री-एंट्री परमिट) न होने पर ग्रीन कार्ड को रद्द माना जा सकता है। विदेश से अमेरिका लौटते समय कौन से दस्तावेज साथ रखें?

वैध ग्रीन कार्ड (फॉर्म I-551) की समय-सीमा समाप्त नहीं होनी चाहिए।

पासपोर्ट – आपके गृह देश से जारी वैध पासपोर्ट होना चाहिए।

पुनः प्रवेश परमिट (यदि लागू हो) – एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम समय के लिए विदेश में रहने वालों के लिए आवश्यक है।

रोजगार सत्यापन पत्र – वर्तमान नियोक्ता से W-2 फॉर्म और पिछले वर्ष के लिए संघीय आयकर रिटर्न।

यू.एस. बैंक खाता विवरण – यह दिखाने के लिए कि यू.एस. में वित्तीय लेनदेन जारी है।

यू.एस. ड्राइवर लाइसेंस – यू.एस. में निवास बनाए रखने का प्रमाण।

यदि सी.बी.पी. अधिकारी यू.एस. लौटने पर आपके ग्रीन कार्ड को चुनौती देते हैं तो क्या करें?

फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें, विशेष रूप से फॉर्म I-407, जो वैध स्थायी निवासी की स्थिति को छोड़ने का रिकॉर्ड है। यदि अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान कोई समस्या होती है, तो ‘स्थगित निरीक्षण’ के लिए कहें। यदि सी.बी.पी. अधिकारी आपसे ग्रीन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहता है, तो इमिग्रेशन जज के सामने पेश होने का अनुरोध करें। इससे एयरपोर्ट पर ग्रीन कार्ड सरेंडर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

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