Traffic rule: हेलमेट पहनने पर भी लगेगा 2,000 रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है नया ट्रैफिक नियम

Traffic Rule: आजकल युवाओं में बाइक और स्कूटर का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाइक और स्कूटर चलाते समय व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी हेलमेट पहनकर बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो आपका भी चालान कट सकता है।

आप भी सोच रहे होंगे कि हेलमेट पहनने के बाद चालान (Traffic Challan Updates) क्यों कटेगा, तो आपको बता दें कि हाल ही में हेलमेट से जुड़े नए नियम बनाए गए हैं। आइए खबरों के जरिए इन नए नियमों के बारे में जानते हैं।

जानिए क्या हैं हेलमेट से जुड़े नियम-

ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन चलाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए ही नहीं पहनना चाहिए, बल्कि सुरक्षा के तौर पर भी यह सही रहेगा। आपने सुना होगा कि ज्यादातर हादसों में लोगों की मौत सिर में चोट लगने से होती है।

ऐसे में वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से (Traffic Challan New Rules) इन दुर्घटनाओं में सिर में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है।

हेलमेट कैसे पहनना चाहिए?

हेलमेट इसलिए पहना जाता है ताकि हेलमेट पूरी तरह से फिक्स रहे और हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप लगाना न भूलें। आपने देखा होगा कि कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन स्ट्रिप नहीं लगाते।

यहां तक कि कई लोगों के हेलमेट (helmet challan rules) में स्ट्रिप लॉक नहीं होता। ऐसा होने पर ट्रैफिक पुलिस चालान (traffic challan rules update) जारी कर सकती है।

आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें-

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप दोपहिया वाहन चलाएं तो सिर्फ उसी हेलमेट का इस्तेमाल करें जिस पर आईएसआई मार्क हो।

अगर हेलमेट (Good quality helmet) पर आईएसआई मार्क नहीं है तो ऐसा करने पर आपका चालान हो सकता है। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली पुलिस लोगों पर 1000 रुपये का चालान काट रही है।

हेलमेट से जुड़े इन नियमों को जानें-

हाल ही में सरकार ने हेलमेट (helmet kaise phne) से जुड़े नियमों में कुछ खास बदलाव किए हैं। दरअसल, भारत सरकार ने 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर हेलमेट न पहनने (helmet challan) या हेलमेट को सही तरीके से न पहनने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

कितना कटेगा चालान-

इसके साथ ही अगर आपने बाइक पर हेलमेट (helmet rules update) तो लगा रखा है, लेकिन उसकी स्ट्रिप नहीं लगाई है और उसे खुला छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और अगर आपने हेलमेट पहना है और उसकी स्ट्रिप को टाइट नहीं किया है, तो इसके लिए भी 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसलिए अब नियमों का पालन करते हुए हेलमेट को पूरी तरह से ठीक करके पहनना अनिवार्य है (helmet ke nye niyam), नहीं तो आपको 2,000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।

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