टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना शुरू कर दिया है। आंकड़ों की मानें तो 1 जुलाई तक 75,18,450 से लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है और 71,11,836 रिटर्न वेरिफाई किए जा चुके हैं। बता दें कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 15 सितंबर कर दिया गया है। अब अगर टैक्स पेयर्स आईटीआर फाइल नहीं करना भूल गए हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी और ब्याज के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब टैक्स पेयर्स को अपने रिफंड का इंतजार है। वहीं कब तक रिफंड का पैसा अकाउंट में आएगा।
10 दिनों में आ जाता है रिफंड
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी थी कि इनकम टैक्स विभाग 10 दिन रिफंड देने का प्रोसेस होगा। दरअसल अभी ऑटोमेशन और प्रोसेस को बेहतर किया गया है। वैसे इसपर एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ टैक्स पेयर्स को 3 दिन में रिफंड मिल जाता है तो कुछ लोगों को 3 हफ्ते में रिफंड मिल सकता है।
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क्यों हो रही है रिफंड आने में देरी
- टैक्स पेयर्स ITR फाइल करने में कुछ देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से रिफंड नहीं आ पाता है।
- अगर e-verification नहीं हुआ है तो रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
- PAN और Aadhaar लिंक न हो तो फाइलिंग रोकी जा सकती है।
- TDS mismatch या गलत बैंक डिटेल्स भरने से रिफंड आने देर हो सकती है।
- इनकम टैक्स जो मेल या नोटिस भेजता है अगर उसे नजरअंदाज किया तो रिफंड रोका जा सकता है।
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अब आईटीआर फाइल करना ही जरूरी नहीं है। अब ई-वेरिफिकेशन भी जरूर करना पड़ता है। आप वेरिफिकेशन को आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल तरीकों से आईटीआर फाइल कर सकते हैं।