ITR Return 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स को रिफंड भेजा जाता है। हालांकि टैक्स पेयर्स के खाते में सरकार गलती से ज्यादा रिफंड भेज देती है तो टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए।

आपको बता दें कि, कभी-कभी टैक्स पेयर्स के खाते में गलती से ज्यादा रिफंड आ जाता है। पर टैक्स पेयर्स सोचते हैं कि यह उनका बोनस है। अगर आप इसे बोनस समझकर खर्च कर देते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नियम के मुताबिक, इसे वापस कर देना चाहिए।

क्या करें जब रिफंड ज्यादा आ जाए

अगर खाते में ज्यादा रिफंड आ जाता है तो फिर से ITR भरना चाहिए। इसे Revised ITR कहा जाता है। इसके बाद चालान 280 के माध्यम से ज्यादा रिफंड की रकम को वापस कर देना चाहिए। इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग को मेल या पत्र के जरिए बता दें कि आपके खाते में ज्यादा पैसा आया है।

कैसे भरें Revised ITR

  1. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
  2. इसके बाद अपना PAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें।
  3. इसके बाद e-File > Income Tax Return ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  4. अब असेसमेंट ईयर का चुनाव करें।
  5. अब Revised Return का चुनाव करें।
  6. फाइलिंग के तरीके में Revised Return under Section 139(5) का ऑप्शन चुने।
  7. अब जो जानकारी गलत है, इनकम, डिडक्शन, बैंक डिटेल्स को ठीक कर दें।
  8. इसके सबमिट करें और ई वेरिफाई कर दें।

अगर रिफंड का आया ज्यादा पैसा आप खुद रख लेते हैं या खर्च कर देते तो IPC की धारा 406 के तहत केस चलाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपको 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। सरकार रिफंड का ज्यादा पैसा लेने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है।