Health policy: अगर आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है और इस इस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद पोर्ट कराने पर सोचते हैं कि मौजूदा पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईआरडीए (IRDA) ने ऐसा करने की अनुमति दे दी है। IRDA का कहना है कि अगर कोई अपनी हेल्थ पॉलिसी से खुश नहीं और उसे पोर्ट कराना चाहता है तो आराम से करा सकता है। इसी मौजूदा पालिसी के बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे।
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मिलेंगे पुराने पॉलिसी के बेनिफिट्स
अगर कोई पॉलिसी धारक एक कंपनी से दूसरी बीमा कंपनी में अपनी हेल्थ पॉलिसी पोर्ट कराना चाहता है तो सालों से जो बेनिफिट्स मिलते गए हैं उनपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उदहारण के लिए जैसे कि आपकी पुरानी पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग पीरियड था और 2 साल का वोटिंग पीरियड पूरा कर लिया तो नई पॉलिसी में भी वोटिंग पीरियड 2 साल ही रहेगा। साथ ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।
वैसे अगर आप नई पॉलिसी में सम-एश्योर्ड (बीमा की रकम) बढ़ाते हैं या नए बेनिफिट्स को जोड़ते हैं तो बीमा कंपनी सम-एश्योर्ड या नए बेनेफिट्स को लेकर वोटिंग पीरियड की शर्त लगाई जा सकती है।
45 दिन पहले पोर्ट करानी होगी पॉलिसी
हेल्थ पॉलिसी में पोर्ट करने से पहले ध्यान होगा कि मौजूदा पॉलिसी के एक्सपायर होने के कम से कम 45 दिन पहले पोर्ट कराने का काम करना होगा। इसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि पॉलिसी धारक को अपनी मौजूदा पॉलिसी को तब तक एक्टिव रखना होगा जब तक नई पॉलिसी में पोर्ट कराने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न कर लिया जाए।
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नई बीमा कंपनी की पॉलिसी से जुड़ने के लिए जरूरी बातों को जरूर जान लें
अगर आप नई पॉलिसी में पोर्ट करा रहे हैं तो नई बीमा कंपनी की पॉलिसी के प्रीमियम, कवरेज, हॉसिप्टल नेटवर्क, क्लेम सेलमेंट रेशियो और कस्टमर सर्विस रेटिंग्स सारी चीजों को जरूर समझ लें।
दूसरी बीमा कंपनी में पोर्ट करते समय एक नया प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है। नई बीमा कंपनी की तरफ से मेडिकल चेकअप कराया जा सकता यही। अगर पहले से कोई हेल्थ समस्या है तो नई कंपनी को जरूर बता देना चाहिए। अगर कंपनी को क्लेम के समय लगता है कि पॉलिसी धारक ने हेल्थ समस्या से जुड़ी बात छुपाई है तो उसके क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।
15 दिन में पूरा होता है यह काम
हेल्थ पॉलिसी के पोर्ट हो जाने के बाद पुरानी पॉलिसी के रिकॉर्ड, रिन्यूएल नोटिसेज क्लेम रिकॉर्ड्स को रखना जरूरी है। IRDA के नियम के मुताबिक, आवेदन देने की तारीख से 15 दिन के अंदर पॉलिसी पोर्ट का काम पूरा हो जाना चाहिए।