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BANK LOCKERS RULES – इन बैंकों के लॉकर में अब नहीं रख सकते ये सामान, प्रतिबंधित वस्तु रखना सख्त वर्जित

नई दिल्ली: बैंक लॉकर कीमती सामान को अच्छ तरीके से रखने का एक तरीका आ चुका है। वहीं सभी सामान को उनके अंदर रखने की अनुमति नहीं दी गई है। SBI, BOB, HDFC बैंक, ICICI बैंक और केनरा बैंक, अन्य ऋणदाताओं के अलावा, उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत अलग-अलग लॉकर प्रदान करते हैं।हालांकि इससे आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा लॉकर चुनने में मदद मिलती है। इससे आप अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने से बच सकते हैं।

रिकॉर्ड के उदाहरण हैं

वहीं सुरक्षा के लिए, सोने, चांदी, हीरे और अन्य कीमती धातुओं से बने आभूषण, सिक्के और बुलियन (सोने और चांदी की छड़ें) अक्सर लॉकर में आप रखे जाते हैं। हालांकि कानूनी दस्तावेजों में गोद लेने के कागजात, पावर ऑफ़ अटॉर्नी के दस्तावेज, वसीयत और संपत्ति के काम शामिल हैं. म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर सर्टिफिकेट, टैक्स और बीमा पॉलिसियों से जुड़े दस्तावेज़ वित्तीय रिकॉर्ड के उदाहरण हैं।

वे चीज जिन्हें बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता

  • हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स या किसी अन्य प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु रखना सख्त वर्जित है।
  • खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएँ जो समय के साथ खराब हो सकती हैं या खराब हो सकती हैं, उन पर प्रतिबंध है।
  • वहीं संक्षारक, रेडियोधर्मी या अन्यथा हानिकारक कोई भी वस्तु लाना वर्जित है। हालांकि नकदी को सुरक्षित या बीमा योग्य वस्तु नहीं माना जाता है, इसलिए अधिकांश बैंक इसे संग्रहीत करने की अनुमति नहीं देते हैं।

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