Haryana Free Plot Scheme: हरियाणा के सोनीपत के किसानों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्वास योजना के तहत पात्र किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं।

दो शर्तों की पूर्ति

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है। इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान आवेदन कर सकेंगे। पहली शर्त यह है कि किसानों की कुल जमीन का 75 प्रतिशत या इससे अधिक हिस्सा अधिग्रहित किया गया हो। दूसरी यह कि कम से कम 1 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई हो। अगर कोई किसान इन दो शर्तों में से एक भी शर्त पूरी करता है, तो उसे पात्र माना जाएगा।

इन किसानों के लिए है योजना

यह योजना उन 10 किसानों के गांवों के लिए लागू की गई है, जिनकी जमीन खरखौदा में एचएसआईआईडीसी की आईएमटी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी। पात्र किसानों को योजना के तहत पुनर्वास एवं पुनर्वास का लाभ मिलेगा, जिसमें वित्तीय सहायता, प्लॉट आवंटन या अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

नगर निगम ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करवाएं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची निगम कार्यालय के बाहर से प्राप्त की जा सकती है। किसान निर्धारित प्रारूप पर दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

यह खबर वाकई सोनीपत के किसानों के लिए एक बड़ी राहत और अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ज़मीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है। योजना की मुख्य बातें एक बार फिर संक्षेप में:

पात्रता शर्तें:

1. किसान की कुल ज़मीन का 75% या अधिक हिस्सा अधिग्रहित किया गया हो।

2. अधिग्रहित ज़मीन कम से कम 1 एकड़ हो।

इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करने पर किसान पात्र माना जाएगा।

योजना का लाभ:

वित्तीय सहायता

आवदन से जुड़ी जानकारी:

अंतिम तिथि: 30 अप्रैल

आवेदन स्थान: एचएसआईआईडीसी कार्यालय

प्रारूप और दस्तावेज़ों की सूची: निगम कार्यालय से प्राप्त करें

स्थान: खरखौदा, सोनीपत के वे 10 गांव जिनकी ज़मीन IMT परियोजना के लिए ली गई थी।