नई दिल्ली: Wrong Online Transcation: कई बार आप हड़बड़ाहट में होते हैं और गलत अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं। इस वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। ये गलती से किसी के भी साथ हो सकता है जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या कुछ करना चाहिए।कैसे अपने पैसों को 48 घंटे के अंदर रिफंड करवा सकते हैं।
ऑनलाइन गलत पेमेंट होने पर ये करें
अगर आप से कभी कोई गलत ऑनलाइन पेमेंट हो जाएं तो आपको घर बैठे एक नंबर पर कॉल करना होगा। इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर फार्म भरना होगा। ध्यान दें कि शिकायत गलत पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर ही करनी होगी। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले गए तो वह 48 घंटे के भीतर ही रिफंड हो सकते हैं। वो कैसे छूटे जानें ये आसान प्रोसेस –
शिकायत करने के लिए करें इस नंबर पर कॉल
– जब भी आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से किसी गलत अकाउंट नंबर पर पैसे भेज देते हैं तो सबसे पहले 18001201740 नंबर पर कॉल कर मामले की शिकायत करें।
– इसके बाद अपने किसी रिलेटेड बैंक में जाकर फॉर्म भरकर इसकी जानकारी दें।
– अगर बैंक आपकी मदद करने से मना कर देता है तो आपको इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करनी चाहिए।
वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन के मुताबिक, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाए तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर की शिकायत पर ध्यान दें और 48 घंटे के अंदर रिफंड करें। ध्यान रखें कि यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर आने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। दरअसल इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, इस नंबर से शिकायत करने के समय जरूरत पड़ सकती है।
ध्यान रखें – कभी भी छोटी या बड़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम सावधानी जरूर बरतें और पेमेंट करते समय एक बार पूरी डिटेल्स को दुबारा चेक जरूर करें।