नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है, क्योंकि अब इन लोगों के लिए एक जरूरी नियम बना दिया गया है। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो सरकार की गाइडलाइन को कतई भी इग्नोर नहीं करें नहीं तो तगड़ा नुकसान उठाना होगा, जिससे आपके मुश्किलों का सामना करना होगा।
दरअसल, पैन कार्ड अब एक ऐसा दस्तावेज बन गया है, जिसके बिना सभी अधूरे काम बीच में ही लटक जाते हैं। अगर आप बैंक से तगड़ा लेन-देन करना चाहते हैं तो फिर कोई अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो फिर पैन कार्ड जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब तो अगर आप टैक्स भी जमा करते हैं तो फिर पैन कार्ड ही जरूरी होता है, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का रखना होगा।
इसे भी पढ़ेंः 5,000 रुपये में पहली बार Hero Hf Deluxe बनाएं दिलों की रानी, होंडा की नींद हुई हराम
इस तारीख तक जल्द लिंक कराएं पैन कार्ड
अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो अब जल्द ही इस आधार कार्ड से लिंक कराने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आयकर विभाग की ओर से इसके लिए एक गाइड लाइन जारी कर दी गई है।
आयकर विभाग के दिशा-निर्देश के मुताबिक, 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है, कर दिया है, जिसके नहीं होने पर आपको तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं आपके सभी जरूरी काम भी बीच में लटक जाएंगे। 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा, जिससे आप कोई भी काम नहीं करवा सकेगें। इसलिए आप 31 मार्च से पहले ही पैन को आधार से लिंक कराने का काम करा लें, जिससे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। अगर आपने थोड़ी भी चूक की तो फिर नुकसान होना लाजमी है।
इतने रुपय की पेनल्टी के साथ लिंक हो रहा है आधार कार्ड
जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग ने बीते साल 1 जुलाई पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख तय की थी। इसके बाद काफी पैन कार्डधारक ऐसे थे, जिन्होंने यह काम नहीं कराया था। इसके बाद से पैन कार्डधारक 1,000 रुपये की पेनल्टी के साथ यह काम कराने का काम कर रहे हैं, जिससे आपको भी यह जुर्माना देना होगा। अब इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित कर दी गई है, जिसके बाद आपको जुर्माना लग जाएगा।
पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द कर दिया जाएगा। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में समस्याओं का सामना करना होगा।
पैन को यूं आधार कार्ड से कराएं लिंक
पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही यह काम आराम से करा सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अपना ऑनलाइन रजिस्टर करने की जरूरत होगी।
इसके बाद आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। इसके तुरंत बाद वेबसाइट पर आप को एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, पर क्लिक करने की जरूरत होगी। फिर आप को अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाने की जरूरत होगी।
प्रोफाइल सेटिंग में जाते ही आप को में आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर इसे सेलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक आराम से हो जाएगा।