नई दिल्लीः अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं या फिर कोई गड़बड़ है तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, जिसके नहीं होने पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं अगर यह डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं तो समझो आपे सभी जरूरी वित्तीय काम बीच में लटक जाते हैं, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।
अगर आप बैंक से लोन लेने या फिर अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो सबसे पहले पैन कार्ड मांगा जाता है, जिसे लेकर अब सरकार की ओर से एक बड़ा नियम बना दिया गया है। नियम भी ऐसा कि अगर आपने थोड़ा भी नजरअंदाज किया तो जेल जाने के साथ-साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा।
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक बड़ी आदेश जारी कर दिया है, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। दरअसल सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसके नहीं होने पर आपको कार्रवाई से गुजरना होगा।
लिंक कराने के लिए एक डेडलाइन तय कर दी है, जिसके बाद आप पर शिकंजा कसना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप सभी डिटेल नीचे तक पढ़ लें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो।
इस तारीख तक पैन कार्ड को कराएं आधार से लिंक
आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड को लेकर एक बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसकी अवहेलना करना भारी पड़ना तय माना जा रहा है। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाना तय माना जा रहा है।
जुर्माना राशि भी 10000 रुपये तय की गई है, जिसे जानना जरूरी है। इतना ही नहीं पैन कार्ड को 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके बाद वित्तीय काम आप नहीं कर सकेंगे। इससे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप जल्द ही यह काम करा सकते हैं, जिसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन लिंक करने का काम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग पोर्टल पर जाकर 1000 रुपये विलंब फीस जमाकरनी होगी।
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अपने पैन को यूं आधार से करें लिंक
आप अपने पैन को आधार से घर बैठे लिंक कराने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना होगा। यह काम करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करने की जरूरत होगी। आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो आपको अपनी आईडी पंजीकृत करने की जरूरत होगी।
इतना ही नहीं इसके साथ यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्यकता होगी। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो भी ओपन होगी।
लिंक करने के लिए आपको मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग’ में पहुंचने की जरूरत होगी। यहां जाकर आपको इसके होम पेज पर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करना जरूरी होगा। पैन नंबर, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड में उल्लिखित नाम दर्ज कर कर सकते हैं।