IAS officer Abhishek:  चुनाव के लिए दिया इस्तीफा, क्या दोबारा IAS बन सकते हैं अभिषेक सिंह?

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Govind

IAS officer Abhishek:  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। लिस्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह को लेकर बहस छिड़ गई है. 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने अक्टूबर 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और राजनीति में आने की तैयारी कर रहे थे।

पिछले हफ्ते ही उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया था. ऐसी अटकलें थीं कि बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है. हालांकि, पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से मैदान में उतारा। ऐसे में अभिषेक सिंह के राजनीतिक करियर को लेकर अटकलें शुरू हो गईं. चर्चा शुरू हो गई कि क्या वह दोबारा आईएएस की नौकरी में वापसी कर सकते हैं?

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नौकरी और इस्तीफे का प्रावधान कहां है?

केंद्रीय कर्मचारी दो प्रकार के होते हैं. एक अखिल भारतीय सेवा है. जैसे- आईएएस, आईपीएस और आईएफएस (वन सेवा)। दूसरा- गैर अखिल भारतीय सेवा। अधिकतर अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं। इन दो श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों की नौकरी, स्थानांतरण, पदोन्नति, इस्तीफा, पेंशन, वीआरएस या सेवानिवृत्ति लाभ जैसी चीजें केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं।

यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के मामले में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1958 लागू होते हैं। ऐसा होता है।

अखिल भारतीय सेवाओं के नियम 5(1) और 5(1)(ए) में इस्तीफे का प्रावधान है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है तो उसका इस्तीफा स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए. कोई अधिकारी तुरंत या निश्चित तिथि से इस्तीफे के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन में त्यागपत्र का कारण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

आईएएस-आईपीएस किसे सौंपते हैं इस्तीफा?

एक आईएएस अधिकारी को अपना इस्तीफा अपने राज्य के मुख्य सचिव को भेजना होता है, जबकि एक आईपीएस अधिकारी को अपना इस्तीफा राज्य के पुलिस प्रमुख को भेजना होता है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई आईएएस उत्तर प्रदेश कैडर का है तो उसे अपना इस्तीफा अपने राज्य के मुख्य सचिव को सौंपना होगा. इसी तरह आईपीएस को राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी या डीजीपी को इस्तीफा भेजना होगा. यदि कोई आईएएस या आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसे संबंधित विभाग के प्रमुख को इस्तीफा सौंपना होगा।

Govind के बारे में
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Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
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