Government Scheme: राज्य सरकार इन बच्चों को मंथली दे रही 4 हजार रुपये, कौन उठा सकता है लाभ, जानें
Samajik Suraksha Yojana: देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश की बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम को संचालित कर रही है। सरकार की स्कीम्स के द्वारा देश की बेटियां अपने सपने को साकार कर पा रही है।
Samajik Suraksha Yojana
Samajik Suraksha Yojana: देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश की बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम को संचालित कर रही है। सरकार की स्कीम्स के द्वारा देश की बेटियां अपने सपने को साकार कर पा रही है। इसी को देखते हुए बीहार सरकार भी युवाओं, महिलाओं और छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शानदार स्कीम्स चला रही है।
राज्य सरकार अलग-अलग स्कीम के तहत लोगों को मदद से के लिए आर्थिक रुप से लाभान्वित कर रही है। एक ऐसी ही स्कीम के तहत समाज कल्याण विभाग की तरफ से अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए शुरु की गई है। दरअसल इस स्कीम का नाम सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। इसके तहत राज्य सरकार हर महीने बेसहार बच्चों को 4 हजार रुपये की मदद दे रही है।

आपको बता दें विभाग ने स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर सिस्टम के तहत इस स्कीम को शुरु किया है। इसमें किसी भी प्रकार के असहाय बच्चों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए काफी सारे निर्देश भी दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों को पूरा करते हुए लाभुक अपने प्रखंड कार्यालय की बाल संरक्षण यूनिट में अपना अप्लीकेशन लेटर जमा कर इस स्कीम का लाभ फायदा उठा सकते हैं।
किन लोगों को मिलेगा स्कीम का लाभ
इस स्कीम का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनको किसी भी प्रकार से आर्थिक मदद नहीं प्राप्त हो रही है। इनमें वैसे बच्चे हो सकते हैं जिनके माता-पिता किसी भी हादसे में या फिर किसी प्रकार के नहीं आ रहे हैं, बच्चों के पाल-पोषण के लिए कोई भी नहीं है।
इसके अलावा जो भी विधवां महिलाएं हैं या फिर तलाकशुदा हैं उनके बच्चे आर्थिक रुप से तंगी से गुजर रहे हैं जिनके माता-पिता शारीरिक रुप से या फिर आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। किसी भी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं और उनके बच्चे का देखभाल सहीं तरीके से नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने इस स्कीम का लाभ उन्हीं बच्चों को ही दिया है।

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लाभ उठाने के लिए क्या है पात्रता
आपको बता दें सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों की आयु 18 साल से कम की होनी चाहिए। इसके बाद ही इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में एक परिवार में केवल दो ही बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जो भी इस प्रकार के बच्चें हैं उनके अभिभावक या फिर आसपास के लोग बाल सरंक्षण के दफ्तर में अप्लीकेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ में ही स्कीम का लाभ पीड़ित लोगों को ही दिया जाएगा।
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