नई दिल्ली: Atal Pension Yojana: अगर आप शादीशुदा हैं और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक योजना की जानकारी लेकर आए हैं। इस योजना में 18 से 40 साल का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। इसमें पति-पत्नी दोनों के एक साथ खाता खुलवाने के बाद पूरे 10 हजार रुपये मिलेंगे। यह योजना काफी बेहतरीन है।
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हम यहां जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) है। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं।
क्या है अटल पेंशन योजना?
अटल पेंशन योजना एक सरकारी योजना है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इस योजना का लाभ खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसमें 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इसमें हर महीने सिर्फ 210 रुपये निवेश करने होंगे। इस योजना में करने पर 60 साल की उम्र होने पर व्यक्ति को पेंशन मिलने लगती है। इस योजना के तहत 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5,000 रुपये की लिमिट में पेंशन ले सकते हैं।
क्या हैं Atal Pension Yojana के फायदे
इस योजना का लाभ 18 से 40 का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है।
इस योजना में अकाउंट खुलवाने वाले व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए।
एक व्यक्ति सिर्फ एक अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सकता है।
इसमें निवेश करने पर बाद में पेंशन के रूप में फायदा मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना खाता खोलता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे।
इसमें हर महीने सिर्फ 210 रुपये निवेश करने होंगे।
कैसे मिलेंगे 10000 रुपये?
39 साल से कम उम्र के पति-पत्नी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिन पति-पत्नी की उम्र 30 साल या उससे कम है तो उन्हें अटल पेंशन खाते में हर महीने 577 रुपये निवेश करने होंगे।
जिन पति-पत्नी की उम्र 35 साल या उससे कम है तो उन्हें अटल पेंशन खाते में हर महीने 902 रुपये निवेश करने होंगे।
इसमें गारंटीड पेंशन मिलेगी। वहीं अगर पति-पत्नी में किसी एक की मौत हो जाती है तो उसमें से एक को हर महीने पूरी पेंशन मिलने के साथ 8.5 लाख रुपये मिलेंगे।
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टैक्स बेनिफिट्स
इस योजना के तहत टैक्स छूट का लाभ भी दिया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसमें योजना से जुड़े व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को लाभ देने का प्रावधान है।