नई दिल्ली National Pension System: एनपीएस स्कीम में काफी सारी खूबिया होती है। इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानि कि आप टैक्स से ही 50 हजार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। ऐसे मे आपको बता दें ये आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आखिर क्यो हैं यदि आप खुद से न लें तो क्या करना चाहिए। असल में एनपीएस को यदि आप नियोक्ता के जरिए लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। यहां तक की टैक्स बेनिफिट भी होगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
ये है टैक्स सेविंग प्लानिंग
टैक्स सेविंग प्लानिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत फाइनेंशियर ईयर में होती है। सैलरी में ज्यादा है और निवेश भी कितना हो, टैक्स की लायबिलिटी कम ही नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है। इसमें काफी लाभ मिल सकता है। एप्लॉयर के द्वारा एनपीएस में कॉन्ट्रिब्यूशन पर कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता है। नियोक्ता के द्वारा एनपीएस में निवेश से आपको कैसे मिलेगी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है।
80सीसीडी में मिलता है टैक्स बेनिफिट
एनपीएस में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80सीसीडी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसमें भी दो सब सेक्शन 80सीसीडी होते हैं। इसके अलावा 80सीसीडी का एक और सब सेक्शन होता है। 80सीसीडी के तहत 1.5 लाख रुपये और 80सीसीडी के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। वहीं इस 2 लाख की मिली छूट के अलावा भी इनकम टैक्स में और छूट से सकते हैं।
कैसे मिलेगी ज्यादा छूट का लाभ
एंप्लॉयर की तरफ से आपके एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसके तहत आप अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10 फीसदी तक एनपीएस में निवेश करा सकते हैं और उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगी। वहीं यदि यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो ये आंकडों आपके लिए 14 फीसदी तक हो सकता है। अधिकतर कंपनियों एनपीएस की सुविधा देती हैं। कंपनी के एचआर के द्वारा एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। अच्छी बात ये रहेगी कि आप टैक्स छूट प्राप्त कर पाएंगे।
कैसे करें टैक्स कैलकुलेशन
10 लाख रुपये की सैलरी ब्रैकेट पर टैक्सेबल इनकम का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले कुल सैलरी में से 80सी का 1.5 लाख रुपये और 80सीसीडी का 50 हजार रुपये का डिडक्शन निकाल दें। फिर से 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। टैक्सेबल सैलरी 7.50 लाख रुपये की होगी।
जीरो टैक्स बेनिफिट मिलता है
अब 80सीसीडी के तहत यदि आप एप्लॉयर से एनपीएस में निवेश करवाते हैं तो 50 हजार रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस प्रकार आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये के कम हो जाएगी और आपको 87ए के तहत रिबेट का लाभ मिल जाएगा। इस स्कीम में निवेश करने की लिमिट नहीं है।