ITR: टैक्सपेयर्स ऐसे आसानी से बचा सकते हैं इनकम टैक्स, जानें पूरी डिटेल

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Adarsh Pal

नई दिल्ली Income Tax Saving Tips: अगर आप नौकरी करते हैं और आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें देश में ऐसी काफी सारी स्कीम हैं जो कि निवेश पर टैक्स बेनिफिट दे रही हैं।अधिकतर ऐसी स्कीम हैं जो कि 1.5 लाख रुपये तक सेव करने की सुविधा देती हैं। वहीं दूसरी स्कीम में निवेश करके आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं।

ईपीएफओ में करें निवेश

आपको बता दें जॉब करने वालों के लिए टैक्स बचाने की ये सबसे खास स्कीम में से एक है। कंपनी सैलरीड लोगों का पीएफ काटती हैं और कुछ पैसा अपने पास से मिलाकर ईपीएफओ में जमा करती है। आप कटी रकम को आईटीआर फाइल करते समय 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैक्जिमम 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।

पीपीएफ में करें निवेश

वहीं पीपीएफ भी टैक्स सेविंग स्कीम में आती है। इसमें आप निवेश कर एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में अपने हिसाब से पैसा जमा कर सकते हैं। पीपीएफ खाता किसी भी बैंक में जाकर ओपन किया जा सकता है। इसमें आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मैक्जिमम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं।

लाइफ इंश्योरेंस कराएं

वहीं आप जीवनबीमा करके टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करने पर लाइफ सिक्योर हो जाती है। इसमें किए गए निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त होती है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

एनपीएस में करें निवेश

रिटायरमेंट के बाद यदि आप बड़ा फंड चाहते हैं तो एनपीएस में निवेश करके अच्छा खाता फंड जमा कर सकते हैं। इसकी खासियत हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये स्कीम आपको पेंशन देती है। इसमें आपको इनकम टैक्स में दो प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसमें पहला आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स का दावा कर सकते हैं वहीं दूसरी तरफ 50 हजार रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस

हेल्थ इंश्योरेंस लेकर भी आप सालाना प्रीमियम में इनकम टैक्स में 25 हजार रुपये तक का बेनिफिट प्राप्त कर सकत हैं। वहीं यदि आप हेल्थ चेकअप 5000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। ये छूट इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत मिलती है।

वहीं दूसरी तरफ यदि आपने अपने माता-पिता का इलाज कराया है तो उसमें टैक्स छूट मिलती है। लेकिन इसके लिए ये जरुरी है कि माता-पिता सीनियर सिटीजन होना चाहिए। वहीं यदि आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है तो इसमें टैक्स बेनफिट प्राप्त कर सकते हैं।

Adarsh Pal के बारे में
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Adarsh Pal आदर्श पाल छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर टाइम्सबुल मीडिया में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में माहिर और पत्रकारिता में लगभग 3 साल का अनुभव। टाइम्सबुल में आने से पहले आदर्श पाल न्यूज बाइट और न्यूज चेकर हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। Read More
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