Tax Saving Tips: 10 लाख रुपये की सैलरी पर नहीं देना होगा एक भी रुपया टैक्स, ऐसे बनाएं प्लान

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Business Desk

Tax Saving Tips: पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आपको कई इनकम टैक्स छूट मिलती हैं। जिसके जरिए आप 10 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स चुका सकते हैं. चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में करीब एक माह शेष रह गया है। ऐसे में टैक्स बचत के लिए यह समय काफी अहम माना जा रहा है. मौजूदा समय में टैक्स प्लानिंग के जरिए आप 10 लाख रुपये की आय होने पर भी शून्य टैक्स चुका सकते हैं। आपको बता दें, पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की आय और नई कर व्यवस्था के तहत 7.50 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है।

10 लाख रुपये की आय पर जीरो टैक्स

सरकार की ओर से पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट दी जाती है. इनके इस्तेमाल से आप 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए आप 50,000 रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. अब आपकी टैक्सेबल इनकम 9.50 लाख रुपये रह गई है. आप ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस और एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करके धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। अब 8 लाख रुपये की आय टैक्स के दायरे में आती है.

एनपीएस में निवेश करने पर आप धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। अब आमदनी घटकर 7.5 लाख रुपये रह गई है. इनकम टैक्स सेक्शन 24B के तहत होम लोन पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है. अब आपकी आय घटकर 5.5 लाख रुपये रह गई है. इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आप अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस लेने पर 25,000 रुपये तक और अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं. अब आपकी आय 500,000 लाख रुपये तक पहुंच गई है. पुरानी कर व्यवस्था में धारा 87ए के तहत छूट के कारण 5 लाख रुपये की आय कर मुक्त थी।

नई कर व्यवस्था पर कोई छूट नहीं मिलेगी

यदि आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं, तो आप धारा 80सी जैसी छूटों का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध थीं। आपको सिर्फ 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. ऐसे में अगर आय 10 लाख रुपये तक है तो टैक्स बचत के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था ही उपयुक्त मानी जाती है.

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