नई दिल्ली Home Loan Interest Rate: अगर आप खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। सरकार के द्वारा लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल होम लोन पर टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है।
अगर आप होम लोन लेंगे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका सपना भी साकार होगा और टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। अब सवाल ये हैं कि होम लोन पर टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
क्या है इनकम टैक्स का नियम
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 24बी के तहत होम लोन की ब्याज दर पर डिडक्शन का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यदि आप घर खरीदने या फिर बनवाने के लिए होम लोन लेते हैं तो आप उसकी ब्याज दर पर भुगतान कर डिडक्शन क्लेम प्राप्त कर सकते हैं।
एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन होम लोन की ब्याज दर पर क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। आप ये डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हैं। जब आपको इस घर का पजेशन मिल गया है या आपने उसे बनवा लिया है।
डिडक्शन क्लेम करने की शर्तें
सेक्शन 24B के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाने की दूसरी शर्त ये है कि आप घर का उपयोग खुद ही कर रहे हैं या फिर आपने उसे किराए पर दिया है। यदि आपने पत्नी या फिर पति के साथ में मिलकर ज्वाइंट होम लोन लिया है तो दोनों एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको अपने कर्मचारी या फिर इनकम टैक्स विभाग को जरुरी दस्तावेजों को सबमिट करना होगा।
होम लोन के प्रिसिंपल अमाउंट पर होता है डिडक्शन
इनकम टैक्स एक्ट के तहत लोग होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन का प्रावधान है। लेकिन ये डिडक्शन सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। इसके तहत करीब एक दर्जन निवेश होता है। इसलिए टैक्सपेयर्स लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, म्युचुअल फंड की इक्विटी स्कीम या फिर दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करते हैं।
उनके लिए होम लोन के प्रिसिंपल पर डिडक्शन क्लेम करने की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन यदि कोई टैक्सपेयर्स 80सी के तहत आने वाले निवेश इंस्टूमेंट्स पर डिडक्शन क्लेम नहीं करता है तो वह 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन होम लोन के प्रिंसिपल रकम पर कर सकते हैं।