नई दिल्ली: RBI Re-KYC Rules: देश में लाखों करोड़ों बैंक ग्राहकों को RBI ने बड़ी खुशखबरी दी है, RBI के इस कदम से लोगों को समय और पैसे दोंनो ही सेव होने वाला है। क्योंकि आरबीआई ने ऐसा ऐलान ही किया है, जिससे लोगों में खुशखबरी दौड़ गई है। यदि आपका पता बदला है तो आप ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक को अपना नया पता भेज दें। बैंक आपके नए पते पर दो महीने के भीतर चिट्ठी भेजकर उसे वेरीफाई कर देगा।
आप को बता दें कि देश में बैंक लाखों खाताधारकों की KYC करा रहे हैं, जिससे आरबीआई ने KYC के नियम को लेकर बड़ी जानकारी दी है। यदि आपने एक बार केवाईसी करवाया है तो दूसरी बार करवाने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है।
आप को बता दें कि KYC को लेकर आरबीआई का कहना है कि यदिर आपका पता बदला है तो आप ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक को अपना नया पता भेज दें। आरबीआई की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपका एक बैंक में केवाईसी है तब दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर बैंक से शेर करना पड़ेगा।
वही बैंक ग्राहको के लिए ध्यान देने वाली बात ये हैं कि यदि आपको आपका बैंक ऐसा करने के लिए कहता है तो आप अपने बैंक की शिकायत कर सकते हैं। आप को बता दें कि RBI के इस कदम से लाखों बैंक ग्राहकों पर इसका अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि लोगों को बैंक जाने में पैसे औऱ समय दोनों की ही सेविंस होगी।
एड्रेस बदलने पर ऐसे करें kyc
- बैंक केवाईसी के लिए ग्राहक घर बैठे बैंक को ईमेल या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से मेसेज भेज दें।
- बैंक महज 60 दिनों के भीतर चिट्ठी भेजकर इसे वेरिफाई कर लेगा।
- सीकेवाईसीआर के तहत ग्राहक को सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर दिया जाता है, जिसे आप बैंक के साथ शेयर करते हैं तो दूसरे बैंक को kyc नहीं करनी पड़ती।
- अगर आपका बैंक आपको बैंक आकर केवाईसी करने करने के लिए कहता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं।