Private Employes:संगठित क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी का ईपीएफ खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) द्वारा खोला जाता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ईपीएफ खाता खोलते समय नाम, जन्मतिथि आदि में किसी तरह की गलती हो जाती है।
जिसके कारण कर्मचारी को ईपीएफ का पैसा निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम जानेंगे कि आप ईपीएफ खाते में मौजूद जानकारी को कितनी बार बदल सकते हैं।
आपको बता दें, आप एकल और संयुक्त घोषणा के माध्यम से एक समय में पांच बदलावों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 मार्च को जारी एसओपी के आधार पर अगर आप 5 से ज्यादा बदलाव करते हैं तो ओआईसी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा. ईपीएफ में कोई भी जानकारी बदलने से पहले एक बार जांच कर लें। अन्यथा दोबारा जानकारी बदलने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
ईपीएफ प्रोफ़ाइल में जानकारी कैसे बदलें?
इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा।इसके बाद आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा।फिर आपको आधार के मुताबिक सही जानकारी देनी होगी.
इसके बाद संबंधित दस्तावेज अपलोड करें और अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करें और आपका आवेदन नियोक्ता को भेज दिया जाएगा।आप विलोपन अनुरोध के माध्यम से अपना आवेदन वापस भी ले सकते हैं।