नई दिल्ली POMIS: पोस्ट ऑफिस लोगों को इनकम बढ़ाने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम चला रहा है। ये स्कीम लोगों को तगड़ा लाभ देने का काम रही हैं। बता दें हाल ही में पोस्ट ऑफिस की मासिक इनकम स्कीम (POMIS) को लेकर सरकार ने नया ऐलान कर दिया है। दरअसल इस स्कीम में सरकार ने इनवेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया है। अब कोई भी स्कीम में 9 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। ये निवेश करने की लिमिट ज्वाइंट खाता धारकों के लिए बढ़ी है। बता दें इस समय केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस के इनवेस्टरों को 7.1 फीसदी तक का ब्याज दे रही है। जिससे निवेश करने वालों को तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा।
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बता दें कि पोस्ट ऑफिस मासिक इनकम स्कीम (POMIS) के तहत निवेश करने की लिमिट 4 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक कर दी गई है। जबकि ज्वाइंट खाताधारकों के लिए 9 लाख से 15 लाख रुपये कर दी गई है। इस बढ़ी हुई लिमिट को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा जिसके बाद निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा।
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MIS पर ब्याज दर और कम निवेश
MIS के तहत लोगों का खाता खोलने वाले शख्स को प्रत्येक माह इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। इसमें मिलने वाला ब्याज तीन महीने में मिलेगा। इस जनवरी से मार्च के लिए मिलने वाला ब्याज 7.1 फीसदी है। इसमें कम से कम इनवेस्टमेंट करने की सीमा 1000 रुपये तय की गई है।
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MIS में खाता कैसे खोलें
MIS के तहत खाता खोलने के लिए आवेदन को कुछ जरुरी कागजों को पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को केवाईसी फॉर्म और पैन कार्ड की भी जरुरत होती है और जो भी ज्वाइंट खाताधारक हैं उनको केवाईसी दस्तावेज जमा करने की जरुरत होती है। आवेदक के द्वारा भरा गया फॉर्म बिल्कुल सही भरा होना चाहिए। इस फॉर्म को जमा करने से पहले आवेदन साइन जरुर कर लें।
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MIS में ब्याज का भुगतान
बता दें MIS के तहत खुलने वाले खाते में खाते के मैच्योर होने वाले महीने के आखिरी में ब्याज में पैसा मिलता है। अगर खाताधारक ने अतिरिक्त पैसा जमा किया है तो अतिरिक्त जमा पर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट में ब्याज की दर लागू होगी। इसमें ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है।
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इसके साथ ही बता दें इस स्कीम का समय 5 साल के लिए होता है। वहीं खाता खोलने के 1 साल तक किसी भी प्रकार की कोई रकम नहीं निकाली जा सकती है। अगर खाता 1 साल के बाद और 3 साल से पहले बंद कर दिया जाता है तो मूलधन में 2 फीसदी की कटौती होगी और बची रकम का पेमेंट किया जाएगा। अगर खाता 3 साल के बाद सरेंडर किया है तो जमा की गई रकम पर 1 फीसदी की कटौती की जाएगी और बची हुई रकम का पेमेंट किया जाएगा।