नई दिल्ली: PM Kisan Tractor Scheme. आज के समय में देश में केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें लोगों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम को संचालित कर रही है, जिसमें से गरीब जरुरतमंद लोगों में महिलाएं किसान से लेकर हर वर्ग के लोग शामिल है। तो वही आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, ऐसी खास स्कीम के बारे में जो इन दिनों खास चर्चा में हैं, जिसके बारे में किसान लोग यहां पर जानकर फायदा उठा सकते हैं।
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दरअसल यहां पर बात हो रही है, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) के बारे में ये स्कीम किसानों के लिए खासकर संचालित की जा रही है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। जैसा की आप को पता हर क्षेत्र में आधुकिन मशीनों के द्धारा काम हो रहा है, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर भी पीछे नहीं है।
वही सरकार भी चाहती है, कि ऐसे किसान जो अपने कम बजट के वजह से ट्रैक्टर कई प्रकार के कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे में सरकार उन किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ देती है। वही इसके लिए किसानों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग योजनाओं के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ मुहैया कराया जाता है।
ट्रैक्टर की सहायता से कई प्रकार के कृषि यंत्र जा सकते हैं। ऐसे में सरकार उन किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ देती है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं। इसके लिए किसानों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग योजनाओं के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ मुहैया कराया जाता है
वही बताया जा रहा है कि, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं और सरकार से 40 से 90 फीसदी तक सब्सिडी कैसे मिल सकती है। हालांकि आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) के पात्र होने चाहिए तभी इसका लाभ मिल सकता है। इस खबर के लास्ट में बताया है कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) में अप्लाई करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) योजना की पात्रता
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तरत ट्रैक्टर लोन लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु 60 वर्ष है।यहां पर ध्यान देने वाली बात ये हैं कि, अप्लाई करने की पात्रता अधिकतम वार्षिक आय भी निर्धारित की जाती है जो हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है।
आप को बता दें कि कृषि मशीनीकरण योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का एक हिस्सा है और इसे मिशन मोड में लागू किया गया है।पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) के तहत, कुल आय का 40 से 90 प्रतिशत लागत ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है।
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ये हैं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Scheme) पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- भूमि के कागजात / भूमि का दस्तावेजी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
डिस्कलेमर- ये खबर इंटरनेट पर वायरल खबरों के आधार पर बनाई गई है, जिससे सोच समझ कर ही इस योजना के लिए आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार से यहां पर http://timesbullcom.serveravatartmp.com/ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।