नई दिल्ली PAN-Aadhaar Card: मौजूदा समय में सरकार के द्वारा काफी सारी सरकारी सेविंग स्कीम चलाई जा रही हैं। जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) और महिला सम्मान योजना (Mahila Samman Yojana) आदि हैं। अगर आप भी इन सारी स्कीम्स में किसी में निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सरकार के द्वारा इन सारी स्कीम में इनवेस्ट करने वालों के लिए नियमों में काफी बदलाव किया गया है। सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इन सभी स्कीम में इनवेस्टरों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card) को मेंडेटरी कर दिया है।
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जमा करनी होगी आधार नामांकन संख्या
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन बदलावों को सरकार की ओर से जारी स्मॉल स्कीम के केवाईसी (KYC) के रुप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले इन सभी सेविंग स्कीम में आधार नंबर के बिना आप जमा कर सकते थे। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इनवेस्टरों को किसी भी प्रकार का इनवेस्टमेंट करने से पहले आधार की नामांकन संख्या जमा करनी होगी। इसके साथ ही एक सीमा के बहार इनवेस्टमेंट करने के लिए पैन कार्ड (PAN CARD) दिखाना होगा।
6 महीने के भीतर जमा करना होगा आधार नंबर
बता दें कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के लिए खाता ओपन करते समय अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन पर्ची का प्रूफ जमा करना होगा। इसके अलावा इनवेस्टर को स्माल सेविंग स्कीम के लिए इनवेस्टमेंट से जुड़ने के लिए खाते को खोलने के लिए 6 महीने के भीतर नंबर देना होगा। अब आपको इस सेविंग स्कीम का खाता खोलते समय इन कागजों की जरुरत होगी।
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खाता खोलते समय लगने वाले जरुरी कागजात
अब आप स्माल सेविंग स्कीम में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आपको इन जरुरी दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है। जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट स्लिप और PAN नंबर आदि की जरुरत पड़ती है। अगर निवेशक 30 सितंबर 2023 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा नहीं करते हैं तो 2023 अक्टूबर 1 से उनका खाता बंद कर दिया जाएगा।