नई दिल्लीः पैन कार्ड धारकों को अगर जुर्माने से बचना है तो फिर अब बस 3 दिन का समय बचा है, जिसके बाद आपको तगड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। सरकार की ओर से पैन कार्डधारकों के लिए एक ऐसी गाइड लाइन जारी की है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। आपने सरकार के दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया तो फिर तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे बचाव को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप पैन कार्डधारक हैं तो फिर यह खबर बहुत ही ध्यान से पढ़ लें, नहीं तो नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे।
- इस तारीख तक कराएं यह काम, नहीं तो देना होगा तगड़ा जुर्माना
आयकर विभाग ने अब पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इस हिसाब से आपके पास तीन का समय बचा है। अगर आपने अब भी लेटलतीफी की तो फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे हैं। आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
इतना ही नहीं 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा, जिससे आपके वित्तीय व बैंकिंग कार्य सब अधर में लटक जाएंगे। इससे जरूरी है कि आप घर से निकले और यह काम तुरंत कराएं। अगर आप अब भी पैन को लिंक कराते हैं तो 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।
- रुक जाएंगे यह जरूरी काम
पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो कई जरूरी काम नहीं कर सकेंगे। इसमें वाहनों की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस का भी फायदा नहीं मिल पाएगा। साथ ही 50,000 रुपये से नीचे टाइम डिपॉजिट खाते व बेसिक बचत बैंक खाते के अलावा कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकेंगे। रेडिट-डेबिट कार्ड के लिए और डीमैट खाते के लिए आवेदन करने में समस्या नहीं आएगी। 50,000 से अधिक रकम का म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे।
- लिंक पैन कार्ड को यूं करें चेक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर क्लिक करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही वेबसाइट पर दाहिनी ओर ‘क्विक लिंक्स’ का एक विकल्प दिखाई देगा। इसके साथ ही ‘वेरिफाई योर पैन’ विकल्प पर क्लिक करने की जरूरत होगी। बाद में पैन नंबर और अपना नाम, जन्म तिथि जैसी अन्य जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वेरिफाई पर क्लिक करना होगा।