नई दिल्लीः अगर आप पैन कार्डधारक हैं तो फिर यह खबर बहुत ही काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से अब एक अनोखा नियम बनाया गया। सरकार ने पैन कार्डधारकों के लिए एक ऐसा आदेश कर दिया है, जिसे इग्नोर करना आफत बन जाएगा। आदेश को नजरअंदाज करने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और साथ ही इसे निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा।
इससे बेहतर है कि आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रख लें। दरअसल आयकर विभाग ने धोखाधड़ी जैसे मामले रोकने के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसकी तारीख भी नजदीक आ गई है। आपको यह काम 5 दिन में ही कराना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी शिकंजा कसना बिल्कुल तय माना जा रहा है।
पैन कार्डधारकों पर लगेगा जुर्माना
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम जरूरी कर दिया है, जिसे इग्नोर करने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च 2023 आखिरी तारीख निश्चित कर दी है। इस हिसाब से आपके पास अभी 5 दिन का समय शेष है।
आपने 31 मार्च 2023 तक यह काम नहीं कराया तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना देना होगा। जुर्माने के तौर पर आपको 10,000 रुपये की रकम जमा करनी होगी। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे बचाव को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। पैन कार्ड निष्क्रिय होते ही आपको सभी वित्तीय व बैंक से जुड़े काम अधर में लटक जाएंगे।
इन लोगों को जाना होगा जेल
आयकर विभाग के नए नियम के मुताबिक, आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो एक का जल्द ही सरेंडर करा दें। सरकार ने आईपीसी के तहत दो पैन कार्डधारकों का यूज करना गैरकानूनी माना है, जिसे इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ जाएगा।
आपने एक पैन कार्ड का सरेंडर नहीं किया तो इसके लिए 6 महीने की जेल जाना होगा। इससे बेहतर है कि आप नजदीकी जनसुविधा केंद्र पहुंचे और इसका सरेंडर कर दें, नहीं तो तगड़ा नुकसान होना तय है।