नई दिल्लीः पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जो बहुत ही जरूरी है। मॉडर्न जमाने में आपके पास पैन कार्ड नहीं तो कई महत्वपूर्ण काम बीच में ही लटक जाते हैं। सरकार ने भी भ्रष्टाचर व धोखाधड़ी जैसे मामलों पर लगाम कसने के लिए पैन कार्ड की बाध्यता को बढ़ा दिया है।
अब तो यह डॉक्यूमेंट्स इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना आप अपना टैक्स भी नहीं भर सकते। इतना ही नहीं पैन के अलावा किसी बड़े बैंक में अकाउंट ओपन भी नहीं करवा सकते हैं। इसलिए सरकार ने पैन को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह नियम पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने को किया गया है।
अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत ही जरूरी कर दिया है, जिसे इंग्नोर करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। इसके लिए आयकर विभाग की ओर से एक तारीख भी निर्धारित की गई है, जो जाननी आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
सरकार ने पैन कार्ड को लेकर दिया चौंकाने वाला आदेश
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन को आधार से लिंक कराने की तारीख में तीन महीने का इजाफा कर दिया है। आपको अब यह काम 30 जून 2023 तक कराना होगा, जिसे नजरअंदाज किया तो फिर आपको 1,5000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। जुर्माने को लेकर अभी आधिकारित तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया की खबरों में जुर्माना का दावा किया जा रहा है।
पहले तय की गई थी यह तारीख
इससे पहले लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। लिंक कराने के लिए आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क भी नहीं देना होगा। बस आपको जनसुविधा केंद्र की फीस भरनी होगी। आपने अगर इस काम को कराने में देरी की तो फिर पछतावा करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इसके बिना आपके कई काम बीच में रुक जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आप आयकर जमा नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग से जुड़े सभी वित्तीय काम बीच में लटकने तय माने जा रहे हैं।