नई दिल्लीः आप पैन कार्डधारक हैं और आपको जेल जाने से बचना है तो पहले सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर लें, नहीं तो तगड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आधुनिक जमाने में पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बिना आपके कई काम अधूरे रहकर ही दम तोड़ देते हैं। आपके पास पैन कार्ड नहीं या फिर उसमें कुछ टेक्नीकल कम है तो वित्तीय से लेकर बैंकिंग काम तक सब लटक जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि सरकार की ओर से पैन कार्ड को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी हो तो समय रहते पालन करें। नए नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको इसके लिए सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है।
दरअसल, आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है, जो दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं। अगर आप भी दो पैन कार्डों का यूज कर रहे हैं तो फिर एक का जल्द ही सरेंडर करा दें, नहीं तो आपको तगड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
दो पैन कार्ड का यूज गैरकानूनी
पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसमें जेल जाने का भी प्रावधान रखा है। अगर आप दो पैन कार्डों का यूज कर रहे हैं तो फिर यह गैरकानूनी है, जिसके लिए आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। आप कहीं दो पैन कार्ड का इस्तेमाल पकड़ में आते हैं तो इसके लिए 6 महीने की सजा निश्चित तौर पर होगी।
इससे बचने का बेहतर तरीका है कि आप जल्द ही एक पैन कार्ड का सरेंडर कर दें। पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। पास में जनसुविधा केंद्र पर जाकर यह काम करा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पक्की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जल्द कराएं यह काम
आयकर विभाग का एक और ऐसा नियम है, जिसे नजरअंदाज करने पर जुर्मना लगाया जाएाग। अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहं आपका पैन कार्ड 1 अफ्रैल 2023 से निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा।