नई दिल्लीः सरकार ने अब पैन कार्डधारकों के लिए एक नया नियम बना दिया है, जिसे जानना जरूरी है। अगर आपने सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम को नजरअंदाज किया तो फिर पछतावा करना होगा, जिसके लिए आपको पैनल्टी भी देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
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पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब इसे आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख घोषित कर दी है, जिसके बाद आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप जल्द ही सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश को विस्तार से जान लें, नहीं तो परेशानी होगी।
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पैन कार्डधारकों पर पड़ेगा जुर्माना
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आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधा कार्ड से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख तय कर दी है। आपको अब 30 जून 2023 तक हर हाल में अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आप तय दिनांक तक ऐसा नहीं कराते हैं तो फिर 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर देनें होंगे।
इतना ही नहीं 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, जिससे सभी जरूरी काम बीच में लटक जाएंगे। इससे लोगों को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आप जन सेवा केंद्र पहुंचकर यह काम करा लें। आयकर विभाग ने अब पैन कार्डधारकों से 1000 रुपये की पैनल्टी खत्म कर दी है, जिसके बाद लिंक कराने वालों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।
इन पैन कार्डधारकों को जाना होगा जेल
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर यह गैरकानूनी करार माना गया है। इसलिए जरूरी है कि आप जल्द ही एक पैन कार्ड का सरेंडर कर दें। अगर आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते पाएं जाते हैं तो इसके लिए 6 महीने की जेल जाना होगा। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि आप जल्द ही पैन कार्ड का सरेंडर कर दें, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है।