नई दिल्लीः भारत में अब पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना तमाम जरूरी काम बीच में लटक जाते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो समझो बैंक और सभी वित्तीय काम बीच में लटक जाते हैं। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना पैन कार्ड हमेशा दुरुस्त रखना जरूरी है। अगर आप बैंक और लोन की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो पैन कार्ड का होना बहुत आवश्यक है। क्या आपने कभी विचार किया है कि अगर पैन कार्डधारक की मौत हो जाए तो क्या उसका यह कागज यूज किया जा सकता है।
क्या उसका पैन कार्ड का इस्तेमाल करने सही है या फिर गैरकानूनी है। इसे लेकर क्या जरूरी नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको हम इस पैन कार्ड से जुड़े जरूरी नियम को आराम से जान सकते हैं जिसकी सभी चीजों को आराम से जान सकते हैं।
जानिए पहला क्या नियम
अगर किसी शख्स की मौत हो जाता तो उसका पैन कार्ड जल्द रिटर्न करने से बच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले आप उससे अपने वित्तीय काम का निपटारा करना होगा। जैसे कि बैंक में रखे पैसों की निकासी करना और किसी पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करना होता है।
इस बीच अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी कारण मृत्यु हो चुकी है तो तो ऐसे में नियम कहता है कि आपको उस व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर या डीएक्टिवेट करवा देने की जरूरत होगी। यह नियम सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल सही माना जाता है। आपको पैन कार्ड कैसे बंद कराना होगा यह नियम हम नीचे आराम से बताने जा रहे हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आसान तरीका जानने के लिए नीचे जान लें।
जानिए कैसे वापस करना होगा पैन कार्ड
अगर आपके भी किसी अपने या जानने वाले की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति का पैन कार्ड लौटा देना जरूरी है। इसके लिए असेसमेंट ऑफिसर को एक पत्र लिखने की जरूरत होगी। इतना ही नहीं आवेदन में आपको वो वजह भी बतानी होगी। आप क्यों पैन कार्ड वापस कर रहे हैं। इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लगाने की जरूरत होती है। फिर सारी जांच होने के बाद पैन कार्ड रिटर्न आराम से किया जाता है।