नई दिल्ली PAN- Aadhaar Linking: अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्डधारकों को राहत भरी खबर सुना दी है।
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर टैक्सपेर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो उनको टीडीएस में कम कटौती करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार से नहीं ऐड किया जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से स्त्रोत पर टैक्स कटौती मिलेगी।
सीबीडीटी ने क्या कहा?
वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि कि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा कि टैक्स पेयर्स से काफी सारी कप्लेन मिली हैं कि उनको इस बारे में नोटिस मिले हैं और नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेन-देन करते समय टीडीएस और टीसीएस की कम कटौती करने की चूक की है। जहां प पैन डीएक्टीवेट हो गए थे। ऐसे मामलों में कटौती उच्च दर पर नहीं की गई है। लिहाजा विभाग ने टीडीएस, टीसीएस के संस्करण के समय टैक्स माफी मांगी है।
वहीं इस बारे में की गई कंप्नेन के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार् 20254 तक किए गए लेन-देन के बारे में यदि 31 मई 2024 को या उससे पहले पैन चालू हो जाता है तो कटौतीकर्ता पर टैक्स कटौती करने का कोई भी हक नहीं होगा।
एकेमल ग्लोबल में साझेदार संदीप सहगल ने कहा कि परिपत्र उन मामलों में टैक्स कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत देता है। जहां पर पैन और आधार के साथ में जुड़े नहीं होने की वजह हैं। उनके द्वारा कहा गया कि ऐसे मामलों में टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द पैन को आधार से ऐड कर लेना चाहिए।