नई दिल्ली: NPS Account: बुढ़ापा एक ऐसी स्टेज है, जिससे हर किसी को गुजरना होता है। इस उम्र के इस पड़ाव पर सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा क्योंकि आपके शरीर भी कम साथ देता है, और कमाई भी बंद होती है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते किसी ऐसी स्कीम में निवेश करना शुरू कर दिया जाए, जिससे बुढ़ापे पर आपके पास फंड से जुड़ी कोई समस्या न हो। यही वजह है कि लोगों के जरुरत को देखते हुई सरकार बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्धारा कई स्कीम को संचालित कर रही है। जिसका फायदा समय रहते उठाया जा सकता है।
अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं और National Pension System यानी NPS के विकल्प को चुन सकते हैं। ये स्कीम आपको डबल बेनिफिट्स देती है। सबसे खास बात ये हैं कि इसमें 500 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं।
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वही केन्द्र सरकार की ओर से संचालित होने वाली इस खास स्कीम लोगों की पसंदीदा पेंशन योजना है, क्योंकि इसमें कम राशि निवेश कर अच्छा पेंशन पाया जा सकता है। अगर कोई निवेशक इसमें हर महीने 6 हजार रुपये का निवेश करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 50 हजार रुपये का पेंशन दिया जाता है। वही सबसे खास बात ये हैं कि इसमें आप डेली 200 रुपए से निवेश कर सकते हैं। जिससे लाखों का फंड बन जाएगा।
कैसे मिलेगी 50 हजार का पेंशन
यहां पर मान लीजिए अगर आप हर दिन 200 रुपये की सेविंग कर रहे हैं तो मंथली में ये 6000 रुपये होगा। 24 साल की उम्र में निवेश शुरू किया जाता है तो 36 साल तक जमा राशि 25,92,000 रुपये होगी।
अब इसपर 10 फीसदी का रिटर्न माने तो कुल कॉपर्स वैल्यू 2,54,50,906 रुपये होगी। इसके बाद इसकी 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी में लगाया जाता है और 10 फीसदी रिटर्न मानते हैं तो करीब 1.52 करोड़ राशि होगी। ऐसे में 50 हजार की रकम पेंशन के लिए हर महीने दी जाएगी। जोकि लोगों के लिए अच्छी कमाई का साधन बन सकती है।
ऐसे खोलें NPS अकाउंट
- NPS अकाउंट रूप से खोलने के लिए, सब्सक्राइबर को पहले नजदीकी PoP में जाना होगा।
- अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें।
- एक बार जब आप शुरूआती निवेश करते हैं तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेगा।
- इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है।
इनकम टैक्स की छूट
इस पेंशन स्कीम निवेश करने वालों को आयकर विभाग की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट दी जाती है। इसमें सालाना 1.50 लाख रुपये तक की छूट का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, 80 सीसीडी के तहत 50 हजार टैक्स छूट का भी दावा किया जा सकता है।