नई दिल्ली: आजकल डिजिटल का जमाना आ गया है और बहुत से काम डिजिटली होने लगे हैं। जैसे अब पैसे डिजिटली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज देते हैं। वैसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना काफी सरल और अच्छा है। हालांकि कई बार होता है कि गलती से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसके बाद अपने पैसे को वापस पाना बड़ी परेशानी का काम है।
अब इसी तरह के ट्रांजेक्शन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने Ombudsman Schemes 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि एक साल में गलत डिजिटल पेमेंट या ट्रांजेक्शन की कितनी शिकायतें की गई हैं। वहीं ऐसे में मामलों में पैसे वापस पाना सिस्टम पार्टिसिपेंट बैंकों का 6.01 फीसदी रहा। वैसे तो लोग पैसा ट्रांसफर करते समय सतर्क रहते हैं, पर फिर भी गलतियां हो जाती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपना पैसा वापस कैसे पा सकते हैं।
तुरंत दें बैंक को जानकारी
आपको जैसे ही जानकारी हो कि पैसे गलती से किसी और के खाते में चले गए हैं तो तुरंत इसकी जानकारी बैंक को दें। तुरंत कस्टमर केयर को कॉल करें और जो हुआ उन्हें सब कुछ बताएं। अगर बैंक कहे कि ई-मेल से सभी जानकारी देंगे तो वह भी दे दें। ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, अकाउंट नंबर आदि सब कुछ दे दें।
अपनी सेव की जानकारी को भी करें ठीक
अगर आपने किसी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं और उसका अकाउंट नंबर गलत है या IFSC कोड गलत है, तो पैसा अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ही तो बैंक ब्रांच में जाएं और ब्रांच मैनेजर से मिल लें। उन्हें गलत ट्रांजेक्शन की जानाकारी दें। इसके बाद उनसे जानकारी लें कि पैसा कहां गया है। अगर आपने अपने ही ब्रांच के किसी खाते में गलत ट्रांजेक्शन किया है, तो इसकी जानकारी दें।
अगर दूसरे बैंक मे ट्रांसफर हो गया है पैसा
अगर पैसा किसी दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर हो गया है तो पैसा वापस मिलने में समय लगता है। यही नहीं बैंक को कभी-कभी दो महीने का समय लग जाता है। बैंक ब्रांच में जाकर उस ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी लें।