Income Tax: इनकम टैक्स भरते समय इन खास बात का रखें खास ख्याल! हमेशा रहोगे टेंशन फ्री

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Govind

Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कागजात जुटाने से लेकर अपने आय स्रोत के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दें. आपको बता दें कि इस बार इनकम टैक्स (I-T) रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. जैसे-जैसे यह तारीख नजदीक आती है।

करदाता अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने अपने आधार को अपने पैन से लिंक कर लिया है। जिस बैंक खाते में आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं वह सक्रिय है। यहां हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो नौकरीपेशा वर्ग को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय ध्यान में रखनी चाहिए।

सही फॉर्म का चयन करें

रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सही आईटीआर फॉर्म चुना है। अन्यथा, रिटर्न गलत माना जाएगा और आपको सही फॉर्म का उपयोग करके संशोधित आईटीआर फिर से दाखिल करना होगा। अगर आप वेतनभोगी करदाता हैं तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 दाखिल करना होगा।

आईटीआर-1 क्या है?

आईटीआर-1 उस व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिसकी कुल आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50 लाख से अधिक नहीं है और उसकी आय वेतन, गृह संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (₹5,000 तक) और अन्य स्रोतों से है।

ITR-1 का उपयोग कौन नहीं कर सकता?

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ITR-1 ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता जो भारत का निवासी नहीं है और जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है।

कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?

आपको एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करना होगा और फॉर्म 16, हाउस रेंट रसीद (यदि लागू हो), निवेश भुगतान प्रीमियम रसीद (यदि लागू हो) की प्रतियां रखनी होंगी। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि करदाताओं को आपके रिटर्न के साथ कोई दस्तावेज (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाणपत्र) संलग्न नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपको मूल्यांकन या पूछताछ के लिए कर अधिकारियों के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करना है तो आपको इन दस्तावेजों को अपने पास रखना होगा।

याद रखने योग्य 4 प्रमुख बातें

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एआईएस डाउनलोड करें और फॉर्म 26एएस और वास्तविक टीडीएस/टीसीएस जांचें। अगर कोई गलती है तो पहले उसे सुधार लें.

अपना आईटीआर दाखिल करते समय संदर्भित किए जाने वाले दस्तावेजों को संकलित करना और सावधानीपूर्वक जांचना सुनिश्चित करें।

जांचें कि डेटा में पहले से भरे गए विवरण जैसे पैन, स्थायी पता, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण आदि सही हैं।

रिटर्न को ई-फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई भी कर लें. यदि आप अपने रिटर्न को मैन्युअल रूप से सत्यापित करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर-वी पावती की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (स्पीड पोस्ट द्वारा) केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु 560500 पर भेज सकते हैं।

Govind के बारे में
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Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
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