Financial Rules Changing From 1 Oct 2023: सितंबर का महीना अब 3 दिनों बाद खत्म होने जा रहा है। सितंबर खत्म होते ही अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। अक्टूबर महीने का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसी महीने से फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है, जो जाकर छठ पूजा के बाद ही खत्म होती है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम और कानून लागू हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। इन महत्वपूर्ण बदलावों में क्रेडिट, डेबिट कार्ड, स्पेशल एफडी से जुड़े कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे।
खबरों की मानें तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से 2,000 रुपये के नोट बदलने को लेकर नया नियम लाया जा सकता है। फिलहाल, 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। यानी नोट बदलने या जमा करवाने के लिए आपके पास केवल 2 दिन का समय बचा हुआ है।
क्रेडिट, डेबिट कार्ड के नियमों में होंगे कुछ अहम बदलाव
1 अक्टूबर, 2023 से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अक्टूबर के महीने से नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेते समय यूजर्स को अपने कार्ड का नेटवर्क प्रोवाइडर चयन करने में छूट मिलेगी।
टीसीएस के नियम में बदलाव
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि TCS का नया नियम 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया जाएगा। यदि आप एक वित्त वर्ष में विदेश यात्रा पर तय लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो अब आपको अब TCS देना होगा। इसके अलावा फॉरेन इक्विटी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टोकरेंसी में अधिक निवेश करते हैं, तो आपको TCS देने होंगे। यदि आप विदेश यात्रा पर 7 लाख से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो आपको 20 फीसदी तक TCS भरना होगा।
छोटी बचत योजनाएं बंद हो जाएंगी
जिन निवेशकों ने एससीएसएस, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और अन्य जैसी छोटी बचत योजनाओं में अपना पैसा लगाया है, उन्हें सितंबर तक अनिवार्य रूप से अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार कार्ड दस्तावेज 30, 2023 तक जमा करना होगा। अन्यथा, उनके खाते 1 अक्टूबर से दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए जाने तक निलंबित कर दिए जाएंगे। 31 मार्च, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार, लघु बचत ग्राहकों को 30 सितंबर, 2023 तक अपना आधार नंबर और पैन नंबर डाकघरों या बैंकों में जमा करना होगा। 1 अक्टूबर, 2023 से खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।
2,000 रुपये के नोट पर RBI का अपडेट
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2023 तय की थी। नोट तय सीमा तक बैंकों में स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद बैंक नोट स्वीकार न करने का निर्णय ले सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक 2,000 रुपये के नोटों के इस्तेमाल को लेकर कुछ नए नियमों की घोषणा कर सकता है।
इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी डेडलाइन
इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को के लिए ‘Ind Super 400’ और ‘Ind Supreme 300 days’ स्पेशल एफडी पेश की थी, जिसकी अब बैंक ने डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दी है।