नई दिल्ली Foreign Transactions: लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और रिस्तेदारों से मिलने या फिर किसी भी काम के लिए विदेशों में पैसों को ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए ये काफी जरुरी है। दरएसल इनकम टैक्स विभाग ने 1 जुलाई 2023 से विदेश भेजे जाने वाली राशि पर लगाने वाले टैक्स नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। यदि आप भी फॉरेन ट्रांजैक्शन करते है तो यहां पर जानें कि 1 जुलाई से आपको विदेश में लेन-देन पर कितना TDS का पेमेंट करना होगा।
जानें कितना कटेगा TDS
वहीं विदेश में भजेने वाले पैसों पर 20 फीसदी का TDS डिडक्शन किया जाएगा। ये बदलाव 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। बता दें ये फैसला LRS के तहत लिया गया है। यदि आप मेडिकल या फिर पढ़ाई के लिए देश से बाहर भेजते हैं तो आपको 5 फीसदी TDS देना होगा। जानकारी के मुताबिक 7 लाख से अधिक की राशि के ट्रांजैक्शन पर TDS काटा जाता है।
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फटाफट जानें नया रूल
वहीं 1 जुलाई से विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर 20 फीसदी का TDS कटेगा। यदि आप मेडिकल या फिर एजुकेशन के लिए 7 लाख रुपये से अधिक पैसे भेजते हैं तो आपको 5 फीसदी तक का TDS देना होगा।
जैसे कि आप विदेश में किसी को 10 लाख रुपये भेजते हैं तो आपको 12 लाख रुपये बैंक में जमा करने होंगे। ये एक्स्ट्रा रकम 2 लाख ट्रांजेक्शन पर लगने वाला TDS होगा। बहराल आप इस पर टैक्स में छूट पर लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ITR फाइल करने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं।
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फटाफट जानें कितना मिलता है लाभ
बता दें इसमें आपको 3 लाख रुपये का टैक्स लाभ मिलता है तो आपको केवल 1 लाख रुपये ही देनें होंगे। क्यों कि 2 लाख रुपये का क्लेम TDS के तौर पर टैक्स क्रेडिट के रूप में होगा।
होने वाले बदलाव का उद्देश्य
नियमों में बदलाव का उद्देश्य विदेशी ट्रांजैक्शन पर नजर रखना है। इसके साथ में विदेशी मुद्रा भंडार को बनाएं रखना है। मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना है। सरकार के द्वारा कर राजस्व को बढ़ाना है। अधिक से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए बदलाव किया जा रहा है।