नई दिल्ली: आज के समय में मार्केट में ऐसी खास स्कीम चल रही है। जिसमें निवेश किया जा सकता है। लोगों में सरकारी स्कीम में निवेश करने काफी बड़ा भरोसा रहता है। जिसमें से आप यहां पर ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जो लोगों के लिए खास है। जिसमें टैक्स छूट के साथ-साथ मोटी कमाई करने का ऑप्सन भी मिलता है।
दरअसल यहां पर हम बात कर रहे हैं, Public Provident Fund (सार्वजनिक भविष्य निधि) के बारे में जो लोगों की एक खास स्कीम है। पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी अवधि है। ऐसे में अगर आप लंबे समय तक पैसा निवेश करना चाहते हैं तो यह स्कीम बेहतर हो सकती है। पीपीएफ में केवल 1.5 लाख रुपये तक का भी निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ की ऐसी कई जानकारी हैं जो हर पीपीएफ में निवेश करने वाले को जानना चाहिए।
ये है पीपीएफ में खाता खोलने के नियम
पीपीएफ खाता संयुक्त नामों में नहीं खोला जा सकता है पीपीएफ अकाउंट केवल एंप्लाई का ही खोला जाता है, उसमें किसी और का नाम शामिल नहीं कर सकते।
वही एक अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकता है। लेकिन अगर अभिभावक के पास पहले से ही खुद का पीपीएफ खाता है, तो बच्चे के खाते सहित अभिभावक के खाते में सालाना केवल 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
5 तारीख से पहले कर दें पीपीएफ में निवेश
पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर होती है। इसलिए ब्याज को अधिकतम करने के लिए ग्राहक को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपना योगदान या एकमुश्त रकम जमा करनी चाहिए।
टैक्स फ्री है पीपीएफ में निवेश करना
पीपीएफ खाते (PPF account) के 7 साल पूरे जाने पर आप उसमें से कुछ रकम निकाल सकते हैं वही पीपीएफ से आंशिक निकासी भी कर-मुक्त (tax free) है। वही निवेशक के लिए ध्यान देने वाली बात ये हैं कि, पीपीएफ खाते के 15 साल के हो जाने पर भी कुछ पैसे निकाल सकते हैं। और खाते से निकाली गई रकम टैक्स फ्री होती है।
पीपीएफ खाते का बंद होना
अगर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये नहीं जमा किए गए तो पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। बंद खाते को को 500 रुपये प्लस 50 रुपये पेनाल्टी के तौर पर जमा करके खाते को फिर से चालू किया जा सकता है।